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--शिक्षिका को निलम्बित करते हुए स्पष्टीकरण तलब--मामले की जांच बीईओ होलागढ को सौंपी गयीप्रयागराज, 13 दिसम्बर (हि.स.)। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी अनिल कुमार ने शनिवार को सोरांव विकास खंड के उच्च प्राथमिक विद्यालय मटियारा का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान सहायक अध्यापक दिव्या तिवारी चार वर्ष दो माह से अनुपस्थित चल रही थी उनको आज निलम्बित कर दिया। वह बिना सूचना दिए स्कूल से अनुपस्थित चल रही थीं। उनकी अंतिम उपस्थिति विद्यालय पंजिका में आठ अक्टूबर 2021 को दर्ज की गई थी। बीएसए ने निलम्बित करते हुए शिक्षिका से स्पष्टीकरण तलब किया है।
बीएसए अनिल कुमार ने बताया कि सहायक अध्यापक का यह कार्य व्यवहार उत्तर प्रदेश सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली-1956 के विरुद्ध है। बालकों का निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2009 में उल्लिखित शिक्षकों के कार्य एवं दायित्वों की अवहेलना का भी दोषी शिक्षिका को पाया गया है। टाइम एंड मोशन स्टडी के आधार पर शैक्षणिक कार्यों के लिए समय अवधि एवं कार्य निर्धारण के संबंध में निर्गत शासनादेश की भी अवहेलना की गई है। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए यह निलम्बन हुआ है। जब तक प्रकरण का निस्तारण नहीं हो जाता है तब तक सम्बंधित सहायक अध्यापक को जीवन निर्वाह भत्ते की धनराशि देय होगी। लेकिन उन्हें प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा कि वह किसी सेवायोजन, व्यापारवृत्ति अथवा किसी व्यवसाय में नहीं लगी हैं।
मामले की जांच के लिए खंड शिक्षा अधिकारी होलागढ़ को पदेन जांच अधिकारी नामित किया गया है। निलम्बन अवधि में दिव्या तिवारी को प्राथमिक विद्यालय होलागढ़ में अपनी उपस्थिति दर्ज करानी होगी।
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हिन्दुस्थान समाचार / विद्याकांत मिश्र