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भागलपुर, 13 दिसंबर (हि.स.)। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली के निर्देश के आलोक में शनिवार को भागलपुर व्यवहार न्यायालय परिसर में वर्ष की चौथी एवं अंतिम राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया।
लोक अदालत का औपचारिक उद्घाटन प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकार, भागलपुर, प्रधान न्यायाधीश परिवार न्यायालय भागलपुर, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम, प्रभारी मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, जिला अधिकारी, सीनियर एसपी के द्वारा संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया गया।
इस राष्ट्रीय लोक अदालत में बैंक ऋण, बिजली बिल, दीवानी वाद, आपराधिक सुलहनीय वाद, पारिवारिक विवाद, श्रम वाद, मोटर दुर्घटना बीमा दावा, ट्रैफिक चालान सहित अन्य मामलों का आपसी सुलह के आधार पर निष्पादन किया जा रहा है। इसके लिए भागलपुर में 20, नवगछिया में 4 और कहलगांव में 3, कुल 27 बेंचों का गठन कर मामलों का निपटारा किया जा रहा है। उल्लेखनीय है कि लोक अदालत की खास बात यह है कि यहां सुलह के माध्यम से निपटाए गए मामलों में अपील का प्रावधान नहीं होता।
इस लोक अदालत में मोटर वाहन चालान से जुड़े मामलों का भी निष्पादन किया जा रहा है। जानकारी के अनुसार करीब 23 हजार पक्षकारों को नोटिस भेजा गया था, जिनके मामलों का आज निष्पादन किया जा रहा है। कार्यक्रम में जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव सहित सिविल जज सीनियर एवं जूनियर डिवीजन, अधिवक्ता और बड़ी संख्या में पक्षकार उपस्थित थे।
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हिन्दुस्थान समाचार / बिजय शंकर