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जोधपुर, 13 दिसम्बर (हि.स.)। विशिष्ट न्यायिक मजिस्ट्रेट (एनआई एक्ट संख्या 6) रणवीर चौधरी ने चेक अनादरण के पांच साल पुराने मामले का निस्तारण करते हुए आरोपित को दोषी ठहराया। कोर्ट ने उसे एक साल के साधारण कारवास के साथ 6 लाख के जुर्माने की सजा भी सुनाई है।
परिवादी मोहम्मद अशफाक पुत्र मोहम्मद शफीनूर, निवासी कामदार बिल्डिंग, मोती चौक, जोधपुर के अधिवक्ता मोहम्मद आमीन अब्बासी ने परिवाद दिया। इसमें बताया कि आरोपित ने निजी जायज जरूरतों एवं व्यापार करने के लिए कुल 9 लाख रुपये उधार लिए थे। बकाया राशि में से 4.5 लाख रुपये चुकाने के लिए दिया चेक बैंक में प्रस्तुत करने पर 'फंडस इनसफीशीयेंट' बताते हुए अनादरित हो गया।
अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें और प्रस्तुत दस्तावेज साक्ष्य देखने के बाद माना की परिवादी के पक्ष में उपलब्ध प्रमाण स्पष्ट और विश्वसनीय अभियुक्त केवल मौखिक कथनों के आधार पर आरोपों को नकारने में असफल रहा। अदालत ने प्रदीप सोनी को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई।
हिन्दुस्थान समाचार / सतीश