गोलीमार कर हत्या मामले में तेरह अभियुक्तों को आजीवन कारावास
पूर्वी चंपारण, 12 दिसंबर (हि.स.)। चतुर्थ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश राघवेंद्र नारायण सिंह ने गोली मारकर हत्या करने के मामले में नामजद तेरह अभियुक्तों को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास एवं प्रत्येक को पचास हजार रूपये अर्थ दंड की सजा सुनायी है। अर्थ दं
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