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जम्मू, 11 दिसंबर(हि.स.)। मुख्य शिक्षा कार्यालय (सीईओ) रामबन ने जम्मू और कश्मीर सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम, 1956 के नियम 31 के तहत एक सरकारी स्कूल शिक्षक को निलंबित कर दिया है।
बुधवार को जारी एक आधिकारिक आदेश के अनुसार रामबन जिले के बटोत क्षेत्र के सरकारी प्राथमिक विद्यालय किलासेरी में तैनात शिक्षक ग्रेड- II बलवंत सिंह को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।
आदेश में आगे कहा गया है कि निलंबन अवधि के दौरान शिक्षक मुख्य शिक्षा अधिकारी रामबन के कार्यालय से जुड़े रहेंगे।
आधिकारिक सूत्रों ने कहा कि शिक्षक द्वारा सोशल मीडिया पर कथित तौर पर एक विशेष समुदाय को निशाना बनाते हुए आपत्तिजनक और असंवेदनशील सामग्री पोस्ट करने के बाद कार्रवाई शुरू की गई थी। इन पोस्टों ने स्थानीय लोगों में चिंता पैदा कर दी थी जिसके बाद अधिकारियों को प्रशासनिक कार्रवाई करनी पड़ी।
निलंबन आदेश, संख्या सीईओ/आर/2025/32497-500, निदेशक स्कूल शिक्षा जम्मू और जिला विकास आयुक्त रामबन को सूचना के लिए भेज दिया गया है।
क्षेत्रीय शिक्षा अधिकारी बटोटे को भी आवश्यक अनुवर्ती उपाय शुरू करने का निर्देश दिया गया है।
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हिन्दुस्थान समाचार / राधा पंडिता