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जयपुर, 10 दिसंबर (हि.स.)। राजस्थान सिविल सेवा अपीलीय अधिकरण ने दूसरे प्रिंसिपल को लाभ पहुंचाने के लिए प्रार्थी प्रिंसिपल का तबादला करने वाले आदेश की क्रियान्विति पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही अधिकरण ने प्रमुख शिक्षा सचिव और माध्यमिक शिक्षा निदेशक सहित भरतपुर डीईओ को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। अधिकरण ने यह आदेश संजय कुमार वर्मा की अपील पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए।
अपील में अधिवक्ता विजय पाठक ने बताया कि विभाग ने गत 22 सितंबर को भरतपुर की एक स्कूल में तैनात प्रिंसिपल का तबादला धौलपुर जिले में कर दिया था, लेकिन उसने नई जगह पर कार्यभार ग्रहण नहीं किया। वहीं गत 23 नवंबर को इस प्रिंसिपल को अपीलार्थी के स्थान पर भरतपुर की स्कूल में लगा दिया और अपीलार्थी का तबादला धौलपुर कर दिया। अपील में आरोप लगाया गया कि दूसरे प्रिंसिपल ने दो माह तक नई जगह कार्य ग्रहण नहीं किया और बाद में अपने प्रभाव का उपयोग कर भरतपुर में ही याचिकाकर्ता के स्थान पर तबादला करवा लिया। जिसके कारण अपीलार्थी का तबादला किया गया। अपील में कहा गया कि नियमानुसार एक कर्मचारी को फायदा पहुंचाने के लिए दूसरे कर्मचारी का तबादला नहीं किया जा सकता। जबकि इस मामले में प्रशासनिक जरूरत के लिए नहीं, बल्कि दूसरे प्रिंसिपल को लाभ पहुंचाने के लिए अपीलार्थी का तबादला किया गया है। जिस पर सुनवाई करते हुए अधिकरण ने अपीलार्थी के तबादले पर रोक लगाते हुए संबंधित अधिकारियों से जवाब तलब किया है।
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हिन्दुस्थान समाचार / पारीक