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जयपुर, 10 दिसंबर (हि.स.)। जिले की पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत ने करीब 16 वर्षीय किशोरी का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त शाहिद उर्फ राजा को उम्रकैद की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर 3.25 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। पीठासीन अधिकारी केसी अटवासिया ने अपने आदेश में कहा कि 27 साल के अभियुक्त ने अवयस्क पीडिता का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म जैसा गंभीर अपराध किया है। ऐसे में उसके प्रति नरमी का रुख नहीं अपनाया जा सकता।
अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक कमलेश शर्मा ने अदालत को बताया कि घटना को लेकर पीडिता के पिता ने 19 अक्टूबर, 2022 को फुलेरा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट में कहा गया कि आज दोपहर उसकी नाबालिग बेटी और बेटा घर पर अकेले थे। इस दौरान अभियुक्त वहां आया और उसकी बेटी को बहला फुसलाकर ले गया। जब उसके बेटे ने रोकना चाहा तो अभियुक्त ने उसके साथ मारपीट की। रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने पीडिता को बरामद कर अभियुक्त को गिरफ्तार किया। सुनवाई के दौरान पीड़िता ने अदालत को बताया कि उसकी सोशल मीडिया के जरिए अभियुक्त से दोस्ती हुई थी। घटना के समय दोपहर तीन बजे अभियुक्त का फोन आया और शादी करने की बात कहकर घर के बाहर बुलाया। जब वह अपने बडे भाई के साथ बाहर आई तो अभियुक्त ने भाई को मारने की धमकी देकर स्कूटी पर बैठा लिया। इस दौरान उसके भाई ने रोकने की कोशिश की तो अभियुक्त ने उसके साथ मारपीट की और उसे जबरन जयपुर ले आया। यहां सिंधी कैंप इलाके की एक होटल में रखा और रात को उसके साथ दुष्कर्म किया। वहीं सुबह करीब चार बजे पुलिस आकर साथ ले गई।
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हिन्दुस्थान समाचार / पारीक