पं धीरेंद्र शास्त्री के बयान पर आपत्तिजनक टिप्पणी के आरोपित के खिलाफ मुकदमे की कार्यवाही पर रोक
प्रयागराज, 10 दिसम्बर (हि.स.)। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने महाकुम्भ में पं धीरेंद्र शास्त्री के बयान को लेकर सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक टिप्पणी के आरोपित के विरुद्ध चल रही मुकदमे की कार्यवाही पर रोक लगा दी है। यह आदेश न्यायमूर्ति संजय कुमार पचौरी ने ड
इलाहाबाद हाईकाेर्ट


प्रयागराज, 10 दिसम्बर (हि.स.)। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने महाकुम्भ में पं धीरेंद्र शास्त्री के बयान को लेकर सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक टिप्पणी के आरोपित के विरुद्ध चल रही मुकदमे की कार्यवाही पर रोक लगा दी है।

यह आदेश न्यायमूर्ति संजय कुमार पचौरी ने डॉ पुनीत यादव की याचिका पर उनके अधिवक्ता और सरकारी वकील को सुनकर दिया है। जालौन जिले के आटा थाने में दीपक शर्मा की ओर से दर्ज कराई गई एफआईआर में याची पर आरोप लगाया गया कि उसने महाकुम्भ को लेकर पं धीरेंद्र शास्त्री के बयान को लेकर सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक टिप्पणी कर समाज में नफरत फैलाकर दंगा करने की साजिश की।

याची के अधिवक्ता ने कहा कि विवेचना अधिकारी ने राजनीतिक दबाव में इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य का अवलोकन किए बगैर वादी के बयान के अगले ही दिन याची के विरुद्ध आरोपपत्र अदालत में दाखिल कर दिया। याची की तरफ से कहा गया कि वीडियो के विश्वसनीयता की जांच नहीं की गई। उसके बाद मजिस्ट्रेट अदालत ने याची को सम्मन जारी किया है, जिसे याचिका में चुनौती दी गई है।

अधिवक्ता ने कहा कि याची ने कोई भी अभद्र टिप्पणी नहीं की है। कोर्ट ने शिकायतकर्ता को नोटिस जारी करते हुए राज्य सरकार और शिकायतकर्ता को दो सप्ताह में जवाब व याची को एक सप्ताह में प्रति उत्तर दाखिल करने के का निर्देश देते हुए मजिस्ट्रेट अदालत में याची के विरुद्ध चल रही कार्यवाही पर रोक लगा दी।

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हिन्दुस्थान समाचार / रामानंद पांडे