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अदालत ने दोषी पर दस हजार रुपये का किया जुर्माना
हमीरपुर 10 दिसम्बर (हि.स.)। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में नाबालिग से दुष्कर्म करने के मामले में बुधवार को यहां विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट की अदालत ने दोषी को बीस साल के कारावास की सजा दी है। अदालत ने दोषी पर दस हजार रुपय़े का जुर्माना भी लगाया है।
एडीजीसी रुद्रप्रताप सिंह ने बताया कि वर्ष दो हजार इक्सीस में हमीरपुर जिले के सुमेरपुर थाना क्षेत्र के एक गांव में नाबालिग लड़की से दुष्कर्म की घटना हुई थी। पीड़ित पक्ष ने 10 दिसम्बर 2021 को इस घटना में स्वामीदीन प्रजापति को नामजद किया था। इस मामले में उपनिरीक्षक राजकुमार वर्मा ने विवेचना कर दोषी के खिलाफ अदालत में चार्जशीट दाखिल की थी। आज विशेष न्यायाधीश (पाँक्सो एक्ट) कीर्तिमाला ने मामले की सुनवाई करते हुए दोष साबित होन पर दोषी स्वामीदीन को बीस साल के कारावास की सजा के साथ दस हजार रुपये का जुर्माना किया है।
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हिन्दुस्थान समाचार / पंकज मिश्रा