जगदीश टाइटलर के खिलाफ एक गवाह का आंशिक बयान दर्ज
नई दिल्ली, 10 दिसंबर (हि.स.)। दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट में आज 1984 सिख विरोधी दंगों से जुड़े पुलबंगश गुरुद्वारा हिंसा के आरोपित जगदीश टाइटलर के खिलाफ दर्ज मामले में एक गवाह का आंशिक बयान दर्ज किया गया। स्पेशल जज जीतेंद्र सिंह ने मामले की अगली स
जगदीश टाइटलर के खिलाफ एक गवाह का आंशिक बयान दर्ज


नई दिल्ली, 10 दिसंबर (हि.स.)। दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट में आज 1984 सिख विरोधी दंगों से जुड़े पुलबंगश गुरुद्वारा हिंसा के आरोपित जगदीश टाइटलर के खिलाफ दर्ज मामले में एक गवाह का आंशिक बयान दर्ज किया गया। स्पेशल जज जीतेंद्र सिंह ने मामले की अगली सुनवाई कल यानि 11 दिसंबर को करने का आदेश दिया।

आज सुनवाई के दौरान गवाह निधि भारद्वाज के आंशिक बयान दर्ज किए गए। आरोपित की ओर से पेश वकील ने कहा कि डीवीडी और सीडी की प्रति उन्हें पहले से नहीं मिली है। उसके बाद कोर्ट ने सीबीआई के वकील को निर्देश दिया कि वो डीवीडी और सीडी की प्रति आरोपित के वकील को उपलब्ध कराएं। कोर्ट ने निधि भारद्वाज के आगे का बयान दर्ज करने के लिए 6 जनवरी की तिथि नियत करने का आदेश दिया। कोर्ट ने इस मामले के गवाह मनमोहन कौर के बयान कल यानि 11 दिसंबर को दर्ज करने का आदेश दिया।

बता दें कि 12 जुलाई को गवाह हरपाल कौर बेदी के बयान दर्ज किए गए थे। हरपाल कौर बेदी ने आरोपित जगदीश टाइटलर की कोर्ट में पहचान की थी। हरपाल कौर बेदी ने कहा था कि जगदीश टाइटलर की ओर से जान से मारने की धमकियां मिली जिसकी शिकायत उन्होंने पुलिस से की थी लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। हरपाल कौर ने घटना वाले दिन का वाकया बताते हुए कहा था कि पुलबंगश गुरुद्वारे पर जगदीश टाइटलर आया और उसने भीड़ को उकसाया। टाइटलर के उकसाने के बाद भीड़ ने गुरुद्वारा जलाया और तीन सिखों को मार डाला। हरपाल कौर बेदी ने बताया कि गुरुद्वारे के पास उनकी टीवी की होलसेल की दुकान थी। उस दुकान को भीड़ ने लूटा। जब बेदी अपने घर से निकलकर देखा तो भीड़ दुकान को लूट रही थी। बेदी ने देखा कि जगदीश टाइटलर कार से आया और गुरुद्वारे के पास आकर भीड़ को उकसाया। जिसके बाद भीड़ ने गुरुद्वारा में आग लगा दी। शाम को भीड़ आयी और तिलकराज के घर छिपे हुए सिखों को निकालकर काट डाला और छत से नीचे फेंक दिया। सिखों की हत्या करने के बाद उनका शव रेहड़ी पर डाला और उस पर टायर डालकर आग लगा दी। हरपाल बेदी ने कहा कि उनके पति अमरजीत बेदी भी कांग्रेस के नेता थे और टाइटलर उनकी दुकान पर आता था जिसकी वजह से उन्होंने टाइटलर को पहचान लिया।

कोर्ट में 16 मई को दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के पूर्व अध्यक्ष मंजीत सिंह जीके का क्रास एग्जामिनेशन किया गया था। इस मामले की शिकायतकर्ता लखविंदर कौर ने अपने बयान में कहा था कि ग्रंथी सुरेंद्र सिंह ने उन्हें बताया कि उनके पति बादल सिंह को गुरुद्वारा पुलबंगश के पास भीड़ ने हत्या कर दी। जगदीश टाइटलर उस भीड़ को उकसा रहे थे और कह रहे थे कि सिखों को मार दो , उजाड़ दो, गुरुद्वारा को आग लगा दो।

टाइटलर ने राऊज एवेन्यू की ओर से आरोप तय करने के आदेश को उच्च न्यायालय में चुनौती दी है जो अभी लंबित है। उच्च न्यायालय ने 11 नवंबर 2024 को राऊज एवेन्यू कोर्ट में ट्रायल की कार्यवाही पर रोक लगाने से इनकार करते हुए कहा था कि उनके खिलाफ हत्या का मुकदमा चलेगा। 4 अगस्त 2023 को राऊज एवेन्यू कोर्ट के सेशंस कोर्ट ने जगदीश टाइटलर को अग्रिम जमानत दी थी। कोर्ट ने 26 जुलाई 2023 को जगदीश टाइटलर के खिलाफ दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान लिया था। सीबीआई ने इस मामले में टाइटलर के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 147, 109 और 302 के तहत लगाया है। सीबीआई के मुताबिक टाइटलर ने भीड़ को उकसाया था। जिसके बाद भीड़ ने पुलबंगश के गुरुद्वारे में आग लगा दिया था।

हिन्दुस्थान समाचार/संजय

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हिन्दुस्थान समाचार / प्रभात मिश्रा