साहिबगंज अवैध पत्थर खनन मामले में भगवान भगत को झटका, हाईकोर्ट ने याचिका की खारिज
रांची, 10 दिसंबर (हि.स.)। झारखंड के साहिबगंज के 1250 करोड़ रुपये के अवैध पत्थर खनन मामले में आरोपित भगवान भगत को झारखंड उच्च न्यायालय से राहत नहीं मिली है। ईडी कोर्ट द्वारा डिस्चार्ज पिटीशन खारिज किए जाने और आरोप गठन को चुनौती देने वाली उनकी याचि
फाइल फोटो उच्च न्यायालय


रांची, 10 दिसंबर (हि.स.)। झारखंड के साहिबगंज के 1250 करोड़ रुपये के अवैध पत्थर खनन मामले में आरोपित भगवान भगत को झारखंड उच्च न्यायालय से राहत नहीं मिली है।

ईडी कोर्ट द्वारा डिस्चार्ज पिटीशन खारिज किए जाने और आरोप गठन को चुनौती देने वाली उनकी याचिका को उच्च न्यायालय ने बुधवार को खारिज कर दिया। न्यायमूर्ति सुजीत कुमार प्रसाद की अदालत ने यह फैसला सुनाया।

इस मामले में ईडी की ओर से अधिवक्ता अमित कुमार दास और सौरव कुमार ने पक्ष रखा।

उल्लेखनीय है कि भगवान भगत को प्रवर्तन निदेशालय ने 7 जुलाई 2023 को गिरफ्तार किया था और उनके खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया जा चुका है। वह मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के बरहेट विधानसभा क्षेत्र के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा के करीबी सहयोगी माने जाते हैं। आरोप है कि यह लोग अवैध पत्थर खनन से जुटाई गई राशि पंकज मिश्रा तक पहुंचाते थे।-------------

हिन्दुस्थान समाचार / विकाश कुमार पांडे