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जींद, 10 दिसंबर (हि.स.)। महिला की हत्या कर शव को खुर्दबुर्द करने के जुर्म में एडीजे शिफा की अदालत ने पति तथा ससुर को उम्र कैद तथा 55-55 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। अभियोजन पक्ष के अनुसार सुभाष नगर निवासी रिंकू ने सात दिसंबर 2021 को पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि उसकी बहन की शादी लगभग दस साल पहले गांव नगूरां निवासी संजय के साथ हुई थी।
रीना ने इस दौरान तीन बच्चों को जन्म दिया। बावजूद इसके दहेज को लेकर रीना को परेशान किया जाता था। परिवारिक स्तर पर पंचायतें भी हुई। अब ससुरालीजनों ने योजनाबद्ध तरीके से उसकी बहन की हत्या कर दी ओर शव को खुर्दबुर्द करने की कोशिश की। पुलिस ने सुभाष की शिकायत पर पति संजय तथा ससुर सुबे सिंह के खिलाफ हत्या, अपहरण, शव को खुर्द बुर्द करने का मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया था। पुलिस पूछताछ मे खुलासा हुआ था कि दोषियों ने रीना पर ज्वलनशील पदार्थ डालकर मार डाला था।
फिर शव को झाडियों में फैंक दिया था। जिसके बाद उन्होने पुलिस मे अपहरण का मामला भी दर्ज करवाया था। पुलिस ने बताया कि रीना के शव को कुत्तों ने नौच खाया था। तभी से मामला अदालत में विचाराधीन था। बुधवार को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायधीश शिफा की अदालत ने पति संजय तथा ससुर सूबे सिंह को आजीवन कारावास तथा 55-55 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
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हिन्दुस्थान समाचार / विजेंद्र मराठा