एमआईएस के तहत गलत ब्याज देने वाले पोस्टमास्टर को करनी होगी नुकसान की भरपाई
हाईकोर्ट ने ट्रिब्यूनल का फैसला किया रद्द, कहा- विभागीय नुकसान की पूर्ति जरूरी, पोस्टमास्टर को देने होंगे 1.48 लाख रुपये
जोधपुर, 08 नवम्बर (हि.स.)। राजस्थान हाईकोर्ट ने डाक विभाग के एक पोस्टमास्टर को झटका देते हुए ट्रिब्यूनल (कैट) के आदेश को रद्द
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