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नई दिल्ली, 03 नवंबर (हि.स.)। उच्चतम न्यायालय ने उत्तर प्रदेश में मॉब लिंचिंग के पीड़ितों को मुआवजा देने की मांग करने वाली याचिका खारिज कर दी है। जस्टिस जेके माहेश्वरी की अध्यक्षता वाली बेंच जमीयत उलेमा ए हिंद की याचिका खारिज करने का आदेश दिया।
उच्चतम न्यायालय ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश में कोई भी दखल देने से इनकार कर दिया। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने याचिकाकर्ता को निर्देश दिया था कि वो मुआवजे के लिए राज्य सरकार के पास जाएं। उच्च न्यायालय ने कहा था कि मॉब लिंचिंग की हर घटना का तथ्य अलग-अलग होता है ऐसे में वो जनहित याचिका के मामले में सभी मामलों की मानिटरिंग नहीं कर सकता है।
जमीयत ने याचिका दायर कर कहा था कि तहसीन पूनावाला मामले में उच्चतम न्यायालय के आदेशों का पूरे तरीके से पालन किया जाए।
हिन्दुस्थान समाचार/संजय
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हिन्दुस्थान समाचार / अमरेश द्विवेदी