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नई दिल्ली, 03 नवंबर (हि.स.)। राऊज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अपने पासपोर्ट के नवीनीकरण की दोबारा अनुमति दे दी है। स्पेशल जज जीतेंद्र सिंह ने ये आदेश दिया।
दरअसल, 4 जून को कोर्ट ने केजरीवाल के पासपोर्ट के नवीनीकरण की अनुमति दी थी, लेकिन पासपोर्ट विभाग ने ये कहते हुए नवीनीकरण नहीं किया था कि इस अनुमति के साथ ही भारत छोड़ने की अनुमति देने की भी जरुरत है। पासपोर्ट विभाग की ओर से नवीनीकरण से इनकार करने के बाद केजरीवाल ने दोबारा अर्जी दाखिल की थी। अर्जी में पासपोर्ट के नवीनीकरण के अलावा देश छोड़कर जाने की अनुमति देने की भी मांग की गई थी।
सुनवाई के दौरान केजरीवाल की ओर से पेश वकील ने कहा था कि केजरीवाल का पासपोर्ट 2018 में ही एक्सपायर हो गया। 10 जुलाई, 2024 को राऊज एवेन्यू कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के चार्जशीट पर संज्ञान लेते हुए केजरीवाल को पेश होने का आदेश दिया था। 17 मई, 2024 को ईडी ने सातवीं पूरक चार्जशीट दाखिल की थी, जिसमें आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल को आरोपित बनाया गया था।
ईडी ने 21 मार्च, 2024 को अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया था। 10 मई, 2024 को उच्चतम न्यायालय
ने केजरीवाल को एक जून, 2024 तक की अंतरिम जमानत दी थी जिसके बाद केजरीवाल ने 2 जून, 2024 को सरेंडर किया था। केजरीवाल को 26 जून, 2024 को सीबीआई ने गिरफ्तार किया था। उच्चतम न्यायालय
ने 13 सितंबर, 2024 को केजरीवाल को सीबीआई के मामले में नियमित जमानत दी थी। उसके पहले उच्चतम न्यायालय
ने 12 जुलाई, 2024 को ईडी के मामले में केजरीवाल को अंतरिम जमानत दी थी।
हिन्दुस्थान समाचार/संजय
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हिन्दुस्थान समाचार / अमरेश द्विवेदी