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नई दिल्ली, 03 नवंबर (हि.स.)। पटियाला हाउस कोर्ट की एडिशनल सेशंस जज हरदीप कौर ने संसद सुरक्षा चूक के चार आरोपितों की न्यायिक हिरासत 2 दिसंबर तक बढ़ाने का आदेश दिया। सुनवाई के दौरान इस मामले के सभी आरोपित साेमवार काे कोर्ट में पेश हुए। दिल्ली उच्च न्यायालय ने 2 जुलाई को इस मामले के दो आरोपितों नीलम आजाद और महेश कुमावत को जमानत दी थी।
उच्च न्यायालय ने दोनों आरोपितों को 50-50 हजार के मुचलके पर जमानत देने का आदेश दिया था। उच्च न्यायालय ने दोनों आरोपितों को प्रेस कांफ्रेंस करने और मीडिया को इंटरव्यू नहीं देने का निर्देश दिया था। उच्च न्यायालय ने दोनों आरोपितों को इस घटना के बारे में सोशल मीडिया पर कोई भी पोस्ट नहीं करने को कहा था। इसके अलावा कोर्ट ने दोनों आरोपितों को संबंधित थाने में सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह दस बजे रिपोर्ट करने का निर्देश दिया था।
दिल्ली पुलिस ने इस मामले में 15 जुलाई, 2024 को पूरक चार्जशीट दाखिल की थी। दिल्ली पुलिस ने आरोपितों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा मामले में 186, 353, 153, 452, 201, 34, 120बी और यूएपीए की धारा 13, 16, 18 के तहत चार्जशीट दाखिल की थी। दिल्ली पुलिस ने 7 जून, 2024 को मनोरंजन डी, ललित झा, अमोल शिंदे, महेश कुमावत, सागर शर्मा और नीलम आजाद के खिलाफ दाखिल पहली चार्जशीट करीब एक हजार पन्नों की है।
घटना 13 दिसंबर, 2023 की है, जब संसद की विजिटर गैलरी से दो आरोपी चैंबर में कूदे। कुछ ही देर में एक आरोपित ने डेस्क के ऊपर चलते हुए अपने जूतों से कुछ निकाला और अचानक पीले रंग का धुआं निकलने लगा। इस घटना के बाद सदन में अफरातफरी मच गई। हंगामे और धुएं के बीच कुछ सांसदों ने इन युवकों को पकड़ लिया और इनकी पिटाई भी की। कुछ देर के बाद संसद के सुरक्षाकर्मियों ने दोनों युवकों को कब्जे में ले लिया। संसद के बाहर भी दो लोग पकड़े गए जो नारेबाजी कर रहे थे और पीले रंग का धुआं छोड़ रहे थे।
हिन्दुस्थान समाचार/संजय
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हिन्दुस्थान समाचार / अमरेश द्विवेदी