अब कानून के छात्रों को कम अटेंडेंस के आधार पर परीक्षा देने से नहीं रोका जाएगा
नई दिल्ली, 03 नवंबर (हि.स.)। कानून की पढ़ाई करने वाले छात्रों के लिए राहत की ख़बर है। अब लॉ पढ़ने वाले छात्रों को कम अटेंडेंस के आधार पर परीक्षा देने से नहीं रोका जाएगा। जस्टिस प्रतिभा सिंह की अध्यक्षता वाली बेंच ने ये आदेश जारी किया है। दिल्ली उच्
Invalid email address
संपर्क करें
हिन्दुस्थान समाचार बहुभाषी न्यूज एजेंसी एम-6, भगत सिंह मार्केट, गोल मार्केट, नई दिल्ली- 110001