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-बहादुरगढ़, सांखोल और परनाला गांवों में खसरा नंबर अधिसूचित
झज्जर, 3 नवंबर (हि.स.)। उपायुक्त स्वप्निल रविंद्र पाटिल ने नागरिकों को चेताया कि जिले की अवैध कॉलोनियों में भूखंड न खरीदें, जिनके खसरा नंबर वैध सूची में शामिल नहीं हैं। उन्होंने कहा कि ऐसी जगह निर्माण ग्राहक एवं प्रशासन दोनों के लिए हानिकारक सिद्ध होता है।उपायुक्त पाटिल ने कहा कि जिले के बहादुरगढ़, सांखोल और परनाला क्षेत्रों में कुछ व्यक्तियों द्वारा बिना संबंधित विभाग से लाइसेंस, सीएलयू, एनओसी प्राप्त किए अवैध रूप से कॉलोनियों को विकसित किया जा रहा है। इन क्षेत्रों के इन किल्ला, खसरा नंबरों में अवैध निर्माण की सूचना प्राप्त हुई है। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे नवीनतम राजस्व अभिलेख, जमाबंदी, इंतकाल आदि उपलब्ध कराएं और साथ ही इन खसरा नंबरों में किसी भी प्रकार की बिक्री, एग्रीमेंट टु सेल, फुल पेमेंट एग्रीमेंट या पावर ऑफ अटॉर्नी का पंजीकरण या क्रियान्वयन न करें।उन्होंने बताया कि बहादुरगढ़ में खसरा नंबर 3135,313, गांव सांखोल में खसरा नंबर 27//8/, 8/2, 13 और गांव परनाला में खसरा नंबर35//25/2, 41//4, 5, 6, 7, 26, 41//12 में कोई भी व्यक्ति खरीदारी न करें। उन्होंने बिजली निगम के अधीक्षण अभियंता को निर्देश दिए कि चिह्नित क्षेत्रों में किसी प्रकार के बिजली कनेक्शन जारी ना किए जाएं।डीसी ने स्पष्ट किया कि जिले में बिना अनुमति के विकसित की जा रही किसी भी कॉलोनी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऐसे मामलों में शहरी क्षेत्र नियोजन विभाग द्वारा नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने आमजन से भी अपील की है कि वे किसी भी कॉलोनी में प्लॉट खरीदने से पूर्व संबंधित विभाग से जानकारी अवश्य प्राप्त करें।
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हिन्दुस्थान समाचार / शील भारद्वाज