कलकत्ता हाई काेर्ट ने शर्तों के साथ दी भाजपा की दो रैलियों को अनुमति
कोलकाता, 03 नवंबर (हि.स.)। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को सोदपुर से अगरपाड़ा तेतुलतला बस स्टॉप तक मंगलवार को रैली निकालने की अनुमति दे दी है। यह आदेश न्यायमूर्ति कौशिक चंद्र की एकल पीठ ने सोमवार को सुनवाई के दौरान दिया। पुल
कलकत्ता हाई कोर्ट


कोलकाता, 03 नवंबर (हि.स.)। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को सोदपुर से अगरपाड़ा तेतुलतला बस स्टॉप तक मंगलवार को रैली निकालने की अनुमति दे दी है। यह आदेश न्यायमूर्ति कौशिक चंद्र की एकल पीठ ने सोमवार को सुनवाई के दौरान दिया। पुलिस ने इस रैली की इजाजत देने से इनकार कर दिया था, जिसके खिलाफ भाजपा अदालत पहुंची थी।

अदालत ने स्पष्ट किया है कि भाजपा दोपहर 3 बजे से शाम 5 बजे के बीच यह रैली कर सकती है। रैली के अंत में राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी संक्षिप्त भाषण दे सकेंगे। इस रैली में अधिकतम हजार लोग ही शामिल हो पाएंगे। अदालत ने आयोजकों को यह सुनिश्चित करने को कहा है कि आम जनता को किसी प्रकार की परेशानी न हो। वहीं पुलिस को पर्याप्त सुरक्षा इंतजाम और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश दिए गए हैं।

इसी के साथ उच्च न्यायालय ने 5 नवंबर को पूर्व बर्धमान में भाजपा की प्रस्तावित रैली के लिए भी सशर्त अनुमति प्रदान की है। अदालत ने कहा कि इस रैली का आयोजन दोपहर 2 बजे से शाम 6 बजे तक बड़नीलपुर मोड़ से कर्जन गेट के बीच किया जा सकेगा। इसमें अधिकतम आठ हजार लोगों के शामिल होने की अनुमति होगी। कानून-व्यवस्था की स्थिति पर पुलिस की कड़ी नजर रहेगी। इस रैली में भी विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी के मौजूद रहने की संभावना है।

सुनवाई के दौरान राज्य के अधिवक्ता जनरल ने दलील दी कि कलना और कटवा में ‘रास यात्रा’ के कारण यातायात बाधित हो सकता है, इसलिए पुलिस ने अनुमति नहीं दी थी। इस पर भाजपा की ओर से पेश वकील ने कहा कि उन्होंने बर्धमान शहर में रैली की अनुमति मांगी है, न कि अन्य उपसंभागों में।

अदालत ने अपने निर्णय में टिप्पणी की कि मीटिंग करना और रैलियां निकालना संवैधानिक अधिकार है। फिलहाल, अदालत ने शर्तों का पालन करने की हिदायत देते हुए दोनों आयोजनों को आगे बढ़ाने की अनुमति दे दी है।

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हिन्दुस्थान समाचार / ओम पराशर