घर - घर जाकर गणना पत्रक देंगे बीएलओ, प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित
-एसआईआर अभियान शुरू धमतरी, 3 नवंबर (हि.स.)। जिले में चार नवंबर से विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआइआर) अभियान शुरू किया जा रहा है। यह अभियान चार दिसंबर तक चलेगा। इसके तहत बूथ लेवल अधिकारी घर - घर जाकर गणना पत्रक वितरित कर भरने को लेकर मार्गदर्शन करेंगे। इ
जनपद पंचायत धमतरी सभाकक्ष में आयोजित प्रशिक्षण शिविर में उपस्थित बीएलओ और वालंटियर्स।


विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के तहत प्रशिक्षण देते हुए मास्टर ट्रेनर।


-एसआईआर अभियान शुरू

धमतरी, 3 नवंबर (हि.स.)। जिले में चार नवंबर से विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआइआर) अभियान शुरू किया जा रहा है। यह अभियान चार दिसंबर तक चलेगा। इसके तहत बूथ लेवल अधिकारी घर - घर जाकर गणना पत्रक वितरित कर भरने को लेकर मार्गदर्शन करेंगे। इसी कड़ी में तीन नवंबर को जनपद पंचायत धमतरी के सभा कक्ष में विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 58 अंतर्गत सभी 283 मतदान केंद्रों के बीएलओ एवं वालंटियर्स का प्रशिक्षण कार्यक्रम दो पाली में आयोजित किया गया। जिसमें मास्टर ट्रेनरों द्वारा एसआइआर को लेकर विस्तृत जानकारी दी गई।

सोमवार को जनपद पंचायत धमतरी के सभा कक्ष में एसआइआर को लेकर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। जिसमें मास्टर ट्रेनरों द्वारा धमतरी विधानसभा क्षेत्र के 283 मतदान केंद्रों के बीएलओ एवं वालंटियर्स को गणना पत्रक भरने को लेकर विस्तृत जानकारी दी गई। इस अभियान में मितानिन और रोजगार सहायक को वालंटियर्स के रूप में नियुक्त किया गया है। इस अभियान के तहत चार नवंबर से चार दिसंबर तक बीएलओ घर - घर जाकर गणना पत्रक का वितरण कर उसे भरने के लिए आवश्यक दस्तावेजों की जानकारी देंगे। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में एसडीएम धमतरी पीयूष तिवारी, अतिरिक्त तहसीलदार ख्याति कंवर, नायब तहसीलदार विवेक चंद्राकर, निर्वाचन कार्यालय से संध्या योगी, पटवारी

फर्जी मतदाताओं का नाम हटाया जाएगा

मास्टर ट्रेनर जे एल पाटले एवं अमर सिंह साहू ने बताया कि इससे पहले आठ बार एसआईआर की प्रकिया की जा चुकी है। अंतिम बार वर्ष 2003 में एसआईआर की गई थी। इस अभियान के तहत मतदाता सूची से मृत व्यक्तियों का नाम हटाया जाएगा। स्थायी रूप से निवास बदलने वालों का नाम हटाया जाएगा। किसी मतदाता का दो स्थानों पर पंजीकरण होने पर उसे निरस्त किया जाएगा। फर्जी मतदाताओं का नाम हटाया जाएगा। शुद्ध, स्वच्छ व पारदर्शी मतदाता सूचियों का निर्माण किया जाएगा।

13 में से दो दस्तावेज प्रस्तुत करना अनिवार्य

एसआईआर की प्रकिया के दौरान परिगणना फार्म भरने के लिए 13 दस्तावेज की सूची आयोग द्वारा जारी की गई है। जिसमें दो दस्तावेज फार्म भरते समय अनिवार्य है। पूर्व में एसआईआर के लिए 11 दस्तावेज मान्य थे। लेकिन इस साल दो नए दस्तावेज जोड़े गए हैं। जिसमें आधार कार्ड और बिहार की एसआईआर 2025 की लिस्ट को दस्तावेज के रूप में मान्यता दी गई है। इसके साथ ही केंद्र सरकार, राज्य सरकार एवं पीएसयू के नियमित कर्मचारियों को जारी पहचान पत्र या पेंशन कार्ड एवं भारत में एक जुलाई 1987 से पूर्व सरकार, बैंक, एलआईसी, डाकघर, पीएसयू या स्थानीय प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र, दस्तावेज, पहचान पत्र मान्य रहेगा। इसके साथ ही जन्म प्रमाण पत्र, पासपोर्ट, मूल निवास प्रमाण पत्र, 10 वीं बोर्ड की अंक तालिका मय प्रमाण पत्र, वन अधिकार प्रमाण पत्र, अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य जाति प्रमाण पत्र, राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (जहां लागू हो), राज्य व स्थानीय अधिकारियों द्वारा तैयार किया गया परिवार रजिस्टर एवं सरकार द्वारा जारी कोई भूमि व गृह आवंटन प्रमाण पत्र मान्य दस्तावेज है

मतदाताओं के पंजीकरण की तीन श्रेणियां बनाई गई

मतदाता का जन्म एक जुलाई 1987 से पूर्व हुआ है, तो आपको स्वयं का कोई भी एक दस्तावेज जमा करवाना होगा। साथ में कोई अतिरिक्त दस्तावेज है तो भी काम आएगा। लेकिन कोई एक दस्तावेज होना अनिवार्य है। मतदाता का जन्म एक जुलाई 1987 से दो दिसंबर 2004 के मध्य हुआ है तो आपको एक दस्तावेज स्वयं का तथा एक दस्तावेज माता-पिता का होना अनिवार्य है। कम से कम दो दस्तावेज होने चाहिए। मतदाता का जन्म दो दिसंबर 2004 के बाद हुआ है। तो एक स्वयं का, एक माता व एक पिता सहित तीन दस्तावेज होने चाहिए।

हिन्दुस्थान समाचार / रोशन सिन्हा