ठाणे में आरक्षित वन भूखंड पर अवैध कब्जे का प्रयास, 1 गिरफ्तार
मुंबई,3 नवंबर ( हि.स.) । ठाणे वन विभाग ने वन विभाग की खाली पड़ी ज़मीन पर नज़र रखने वालों को कड़ी चेतावनी दी है। वन विभाग ने हाल ही में कलवा क्षेत्र के ठाकुरपाड़ा (कारगिल खोंडा) स्थित आरक्षित वन क्षेत्र पर अतिक्रमण की कोशिश नाकाम की है और एक व्यक्ति
Attempt illegally occupy reserved forest land


Attempt illegally occupy reserved forest land


मुंबई,3 नवंबर ( हि.स.) । ठाणे वन विभाग ने वन विभाग की खाली पड़ी ज़मीन पर नज़र रखने वालों को कड़ी चेतावनी दी है। वन विभाग ने हाल ही में कलवा क्षेत्र के ठाकुरपाड़ा (कारगिल खोंडा) स्थित आरक्षित वन क्षेत्र पर अतिक्रमण की कोशिश नाकाम की है और एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर संबंधित संपत्ति ज़ब्त कर ली है।

ठाणे वन विभाग वन भूमि पर अतिक्रमण रोकने के लिए सतर्क है। विभाग को गोपनीय सूचना मिली थी कि कलवा क्षेत्र में वन भूमि पर अनधिकृत निर्माण किया जा रहा है, और हाल ही में देर रात वन परिक्षेत्र अधिकारी नरेंद्र मुठे के मार्गदर्शन में कार्रवाई की गई। इस दौरान, आरक्षित वन क्षेत्र में एक टेंपो से लगभग 800 ईंटें उतारते हुए पाया गया। इससे स्पष्ट हो गया कि उसके ज़रिए अतिक्रमण की साजिश रची जा रही थी।

इस घटना में, चालक सचिन केडासे को तुरंत हिरासत में ले लिया गया और भारतीय वन अधिनियम, 1927 के तहत गंभीर मामला दर्ज किया गया। अपराध में प्रयुक्त टेम्पो वाहन को जब्त कर लिया गया है और वाहन मालिक दिनेश यादव फरार है, जिसकी तलाश वन विभाग ने शुरू कर दी है।

इसके बाद, आरोपी को माननीय प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट, ठाणे द्वारा 14 नवंबर, 2025 तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया और वह वर्तमान में ठाणे सेंट्रल जेल में है। इस पूरी कार्रवाई से नागरिकों में संतोष का भाव है।

वन क्षेत्र में अवैध निर्माण, अतिक्रमण और आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए सख्त नीति अपनाई जा रही है। इस कार्रवाई के दौरान, कलवा वन मंडल, एसआरपीएफ जवानों और विभागीय कर्मचारियों की एक संयुक्त टीम ने मिलकर यह साहसिक अभियान चलाया।

इस संबंध में ठाणे में वन क्षेत्र अधिकारी नरेंद्र मुठे का कहना है कि आरक्षित वन क्षेत्र सार्वजनिक संपत्ति है। इस पर अतिक्रमण करने वालों को कोई अनुमति नहीं दी जाएगी। भविष्य में ऐसी गतिविधियाँ और भी तीव्रता से जारी रहेंगी।”

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हिन्दुस्थान समाचार / रवीन्द्र शर्मा