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सोनीपत, 26 नवंबर (हि.स.)। हरियाणा के सोनीपत में गाड़ियाें के लिए हुई साप्ताहिक ऑनलाइन नीलामी में वीआईपी
नंबर प्लेट एचआर-88-बी-8888 ने इतिहास रच दिया। महज कुछ घंटों की प्रतिस्पर्धात्मक
बोली के बाद यह नंबर एक कराेड़ 17 लाख में नीलाम हुआ, जो अब तक का देश का सबसे महंगा
वाहन नंबर बन गया है। यह नंबर सोनीपत के कुंडली क्षेत्र का है और ब्लॉक होने के बाद
इसी जिले में पंजीकृत होगा।
इस नीलामी में कुल 45 लोगों ने भाग लिया। बुधवार की शाम पांच
बजे बोली समाप्त होते-होते कीमत 1.17 करोड़ रुपये तक पहुंच गई थी, जबकि दोपहर तक बोली
88 लाख रुपये पर थी। हर सप्ताह की तरह इस बार भी नीलामी परिवहन विभाग के ऑनलाइन पोर्टल
के माध्यम से आयोजित की गई, परंतु इस बार प्रतिस्पर्धा पहले से कहीं अधिक तीव्र रही।
फैंसी नंबर के लिए इच्छुक व्यक्ति को ऑनलाइन पंजीकरण के दौरान
लगभग 4500 रुपये की गैर-वापसी योग्य फीस जमा करनी होती है। इसके बाद पांच दिन के भीतर
बोली लगानी होती है। यदि बोलीकर्ता द्वारा निर्धारित शुल्क समय पर जमा नहीं कराया जाता,
तो उसकी पंजीकरण फीस जब्त हो जाती है और वह नीलामी प्रक्रिया से बाहर हो जाता है। अक्सर
देखा गया है कि कई लोग उत्सुकता में बोली लगा देते हैं, परंतु बाद में शुल्क नहीं कटवाते,
जिससे उनकी राशि ब्लॉक हो जाती है।
इस नंबर का आकर्षण सिर्फ अंकों के कारण नहीं है। एचआर हरियाणा
राज्य को दर्शाता है, 88 सोनीपत के कुंडली क्षेत्र का कोड है, जबकि बी वाहन सीरीज का
संकेत है। 8888 का अंक संयोजन पहले से ही शुभ मान्यता और लोकप्रियता रखता है। इसके
अतिरिक्त बी अक्षर अंग्रेजी लिखावट में 8 जैसा प्रतीत होता है, जिससे पूरा नंबर लगातार
आठों की विशेष श्रृंखला जैसा दिखता है। यही कारण है कि इस नंबर ने असाधारण रुचि हासिल
की।
इससे पहले केवल एक सप्ताह पूर्व ही एचआर-22-डब्ल्यू-2222 नंबर
37.91 लाख रुपये में नीलाम हुआ था। लगातार दो सप्ताह में नए रिकॉर्ड बनने से यह साफ
है कि हरियाणा में फैंसी नंबरों का क्रेज लगातार बढ़ रहा है। एचआर-88-बी-8888 -
1.17 करोड़ रुपये, एचआर-22-डब्ल्यू-2222- 37.91 लाख रुपये, एचआर-02-बीए-7777-
16.05 लाख रुपये।
हरियाणा में फैंसी नंबर प्लेटों की नीलामी हर हफ्ते परिवहन
विभाग के पोर्टल पर की जाती है। शुक्रवार शाम पांच बजे से सोमवार सुबह नौ बजे तक इच्छुक
व्यक्ति आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद बुधवार शाम पांच बजे तक बोली होती है और उसी दिन
परिणाम घोषित किया जाता है। विजेता को 90 दिनों के भीतर वाहन पंजीकरण कराना अनिवार्य
होता है।
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हिन्दुस्थान समाचार / नरेंद्र शर्मा परवाना