14 साल पहले हुए एक लूट के मामले में दो दोषियों को पांच-पांच साल की सजा
मुरादाबाद, 26 नवम्बर (हि.स.)। मुरादाबाद के अपर जिला जज आठ आरके गौतम की अदालत ने 14 वर्ष पहले लूट के एक मामले में बुधवार काे आरोपित सलीम और आसिफ को दोषी करार देते हुए पांच-पांच साल की सजा और 10-10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। विशेष लोक अभियोजक
दुष्कर्म के प्रयास में आरोपित दोषी को तीन साल की सजा, 50 हजार रुपये जुर्माना


मुरादाबाद, 26 नवम्बर (हि.स.)। मुरादाबाद के अपर जिला जज आठ आरके गौतम की अदालत ने 14 वर्ष पहले लूट के एक मामले में बुधवार काे आरोपित सलीम और आसिफ को दोषी करार देते हुए पांच-पांच साल की सजा और 10-10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।

विशेष लोक अभियोजक अभिषेक भटनागर ने बताया कि थाना डिलारी में महमूदपुर लाल निवासी सर्राफ मनोज कुमार ने 17 अप्रैल 2011 को प्राथमिकी दर्ज कराई थी। उसने बताया था कि वह अपनी दुकान बंद कर घर लौट रहे थे, तभी रास्ते में बाइक सवार बदमाशों ने तमंचा दिखाकर उनसे सोने-चांदी के आभूषण लूट लिए थे। इस मामले में पुलिस ने उत्तराखंड के ऊधम सिंह नगर जिले के काशीपुर थाना क्षेत्र के कठोरा ताल निवासी सलीम और काशीपुर के ही काजीवाल निवासी आसिफ को गिरफ्तार कर लूट का खुलासा किया था। पुलिस ने आराेपिताें काे जेल भेजकर न्यायालय के समक्ष अपनी रिपाेर्ट प्रस्तुत की। इस मुकदमे की सुनवाई एडीजे-आठ आरके गौतम की अदालत में चली। अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने और साक्ष्याें के आधार पर आराेपित सलीम और आसिफ को दोषी करार देते हुए पांच-पांच साल की सजा सुनाई है।

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हिन्दुस्थान समाचार / निमित कुमार जायसवाल