राहुल गांधी मानहानि मामले की सुनवाई टली, 8 दिसम्बर को होगी सुनवाई
सुलतानपुर, 26 नवंबर (हि.स.)। उत्तर प्रदेश के जिला सुलतानपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट में रायबरेली से सांसद एवं कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि मामले की सुनवाई बुधवार को टल गई है। अधिवक्ता सुधांशु उपाध्याय के आकस्मिक निधन के कारण दीवानी न्या
राहुल गांधी


सुलतानपुर, 26 नवंबर (हि.स.)। उत्तर प्रदेश के जिला सुलतानपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट में रायबरेली से सांसद एवं कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि मामले की सुनवाई बुधवार को टल गई है। अधिवक्ता सुधांशु उपाध्याय के आकस्मिक निधन के कारण दीवानी न्यायालय में शोक अवकाश रहा। जिसके चलते सुनवाई नहीं हो सकी। अब इस मामले की अगली सुनवाई 8 दिसंबर को हाेगी।

दरअसल, कांग्रेस नेता राहुल गांधी के अधिवक्ता काशी प्रसाद शुक्ला ने बुधवार को बताया कि कोतवाली देहात के हनुमानगंज निवासी भाजपा नेता विजय मिश्रा ने राहुल गांधी के खिलाफ 2018 में मानहानि का मुकदमा दायर किया था। विजय का आरोप है कि 2018 में कर्नाटक चुनाव के दौरान राहुल गांधी ने तत्कालीन भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और वर्तमान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर अभद्र टिप्पणी की थी। पांच साल तक चली अदालती कार्यवाही के दौरान राहुल गांधी के पेश न होने पर, दिसंबर 2023 में तत्कालीन जज ने उनके खिलाफ वारंट जारी किया था।

इसके बाद, फरवरी 2024 में राहुल गांधी ने कोर्ट में आत्मसमर्पण किया। विशेष मजिस्ट्रेट ने उन्हें 25-25 हजार रुपये के दो मुचलकों पर जमानत दी। 26 जुलाई 2024 को राहुल गांधी ने कोर्ट में अपना बयान दर्ज कराया, जिसमें उन्होंने खुद को निर्दोष बताया और इसे राजनीतिक साजिश करार दिया।

इसके बाद कोर्ट ने वादी को साक्ष्य प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था। तब से लगातार गवाह पेश किए जा रहे हैं। अब तक केवल एक गवाह से जिरह पूरी हो पाई है, जबकि दूसरे गवाह से जिरह शुरू हुई है। अधिकतर हड़ताल और गवाहों के अनुपस्थित रहने के कारण कार्यवाही में देरी होना माना जा रहा है।

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हिन्दुस्थान समाचार / दयाशंकर गुप्त