इंजीनियर राशिद की संसद सत्र में हिस्सा लेने की अर्जी पर फैसला सुरक्षित
नई दिल्ली, 26 नवंबर (हि.स.)। पटियाला हाउस कोर्ट ने टेरर फंडिंग मामले में आरोपित और सांसद इंजीनियर रशीद को संसद के शीतकालीन सत्र में हिस्सा लेने की अनुमति देने की मांग करने वाली याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। एडिशनल सेशंस जज प्रशांत शर्मा ने
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नई दिल्ली, 26 नवंबर (हि.स.)। पटियाला हाउस कोर्ट ने टेरर फंडिंग मामले में आरोपित और सांसद इंजीनियर रशीद को संसद के शीतकालीन सत्र में हिस्सा लेने की अनुमति देने की मांग करने वाली याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। एडिशनल सेशंस जज प्रशांत शर्मा ने 27 नवंबर को फैसला सुनाने का आदेश दिया।

कोर्ट ने 19 नवंबर को इंजीनियर रशीद की याचिका पर दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया था। संसद का शीतकालीन सत्र एक दिसंबर में शुरू हो रहा है। इसके पहले कोर्ट ने इंजीनियर रशीद को सितंबर में हुए उप-राष्ट्रपति के चुनाव में वोट डालने की अनुमति दी थी। कोर्ट ने रशीद को 24 जुलाई से 4 अगस्त तक संसद सत्र में हिस्सा लेने की अनुमति दी थी। इंजीनियर रशीद ने लोकसभा चुनाव 2024 में जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को करीब एक लाख मतों से हराकर जीत हासिल की थी। राशिद इंजीनियर को 2016 में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने गिरफ्तार किया था।

हिन्दुस्थान समाचार/संजय

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हिन्दुस्थान समाचार / अमरेश द्विवेदी