हिसार : कनोह डबल मर्डर मामले में मुख्य दोषी सहित चारों को उम्रकैद
मुख्य दोषी की पत्नी तलाक देकर रहने लगी थी दूसरे व्यक्ति के साथ हिसार, 26 नवंबर (हि.स.)। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश निशांत शर्मा की अदालत ने करीब ढाई साल पहले के बहुचर्चित कनोह डबल मर्डर मामले में चार दोषियों को उम्र कैद की
हिसार : कनोह डबल मर्डर मामले में मुख्य दोषी सहित चारों को उम्रकैद


मुख्य दोषी की पत्नी तलाक देकर रहने लगी थी दूसरे व्यक्ति के साथ

हिसार, 26 नवंबर (हि.स.)। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश निशांत शर्मा की

अदालत ने करीब ढाई साल पहले के बहुचर्चित कनोह डबल मर्डर मामले में चार दोषियों को

उम्र कैद की सजा सुनाई है। हर दोषी पर साढ़े 22 हजार रुपये ​के हिसाब से जुर्माना भी

लगाया गया है। दोषियों में जसबीर उर्फ काला, रूपचंद, मनदीप व कुलवंत शामिल है। अदालत

ने उन्हें बुधवार को हत्या, शव खुर्द-बुर्द करने और आपराधिक षडयंत्र रचने का दोषी मानकर

सजा सुनाई है।

अदालत में चले मामले के अनुसार इस संबंध में 3 मई 2023 को केस दर्ज किया था।

तब रंजिश के चलते गांव कनोह के रामचन्द्र और उसकी पत्नी रेणू की बेरहमी से हत्या की

गई थी। वारदात वाले दिन गांव कनोह के जगबीर ने पुलिस को बयान देकर बताया था कि हम तीनों

में सबसे बड़ा भाई कृष्ण कुमार नहरी पटवारी है, जबकि मैं और छोटा भाई रामचन्द्र खेती-बाड़ी

का काम करते हैं।

हम तीनों भाइयों की अलग-अलग ढाणी हैं और गांव वाले घर पर हमारी माता

रहती है। जगबीर के अनुसार लगभग छह महीने पहले उसके भाई रामचन्द्र ने गांव के ही जसबीर

उर्फ काला हलवाई की तलाकशुदा पत्नी रेणू से विवाह किया था। इसी बात को लेकर जसबीर और

उसका परिवार हमसे रंजिश रखने लगा और जसबीर कई बार खुलेआम रामचन्द्र व रेणू को जान से

मारने की धमकी भी दे चुका था।

शिकायतकर्ता ने बताया था कि वारदात वाले दिन वह और उसकी मां दूध देने के लिए

सडक़ किनारे खड़े थे। तभी जसबीर उर्फ काला, कुलवंत व दो अन्य व्यक्ति बोलेरो कैंपर में

आते दिखाई दिए। वे हम दोनों को देखकर बालक गांव की तरफ चले गए। थोड़ी देर बाद रामचन्द्र

व उसकी पत्नी रेणू दूध देकर लौट रहे थे। इसी दौरान आरोपियों ने बोलेरो से सामने से

उनकी मोटरसाइकिल को जोर से टक्कर मारी, जिससे वे दोनों गिर गए। गिरते ही हमलावरों ने

रेणु पर तेजधार हथियारों से हमला कर दिया। रामचन्द्र बचने के लिए भागा तो उसे कपास

के खेत में घेरकर तेज धारदार हथियारों से वार कर बेरहमी से मार डाला। वारदात को अंजाम

देने के बाद वे बोलेरो मौके पर छोडक़र फरार हो गए। बाद में सूचना मिलने पर परिजन मौके

पर पहुंचे। वहां दोनों के शव पड़े थे। फिर पुलिस मौके पर पहुंची थी और शव कब्जे में

लिए थे। इसी मामले में अदालत ने सजा सुनाई है।

हिन्दुस्थान समाचार / राजेश्वर