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नैनीताल, 26 नवंबर (हि.स.)। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट-हल्द्वानी मीनाक्षी शर्मा के न्यायालय ने एचडीएफसी बैंक दुर्गा सिटी सेंटर हल्द्वानी के खाते से अवैध रूप से धन निकासी के आरोपों पर सुनवाई करते हुए थाना कोतवाली हल्द्वानी को प्रार्थना पत्र को लिखित शिकायत मानते हुए अभियोग पंजीकृत कर अन्वेषण करने के आदेश दिये हैं।
प्रकरण के अनुसार पीड़ित सुरेंद्र सिंह ने बताया कि उनके एचडीएफसी बैंक के खाते से 16 अक्तूबर 2025 को उनकी जानकारी के बिना इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से पर्सनल लोन के नाम पर 4,90,000 रुपये दूसरे खाते में स्थानांतरित कर दिये गये और एफडी व आरडी तोड़कर 3,11,000 रुपये भी निकाल लिये गये। इस प्रकार उन्हें कुल 8,01,110 रुपये की आर्थिक हानि हुई। इसकी शिकायत राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल तथा कोतवाली हल्द्वानी व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नैनीताल को भी दी गयी, किन्तु कोई कार्यवाही नहीं होने पर उन्होंने न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। न्यायालय ने प्रथम दृष्टया संज्ञेय अपराध का आधार पाते हुए पुलिस को अभियोग पंजीकृत कर नियमानुसार अन्वेषण कर रिपोर्ट न्यायालय में प्रस्तुत करने के निर्देश दिये हैं तथा आदेश की प्रतिलिपि संबंधित थाने को तत्काल प्रेषित करने को कहा है।
हिन्दुस्थान समाचार / डॉ. नवीन चन्द्र जोशी