दहेज हत्या के आरोपित में पति को 3 वर्ष की सजा
नैनीताल, 26 नवंबर (हि.स.)। नैनीताल जनपद के द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कुलदीप शर्मा ने दहेज हत्या के प्रकरण में ग्राम सुनकिया जनपद नैनीताल निवासी गौरव सिंह नाम के व्यक्ति को सात वर्ष तक चली सुनवाई के उपरान्त सजा सुनाई गयी है। अभियोजन पक्ष क
Court order


नैनीताल, 26 नवंबर (हि.स.)। नैनीताल जनपद के द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कुलदीप शर्मा ने दहेज हत्या के प्रकरण में ग्राम सुनकिया जनपद नैनीताल निवासी गौरव सिंह नाम के व्यक्ति को सात वर्ष तक चली सुनवाई के उपरान्त सजा सुनाई गयी है। अभियोजन पक्ष की ओर से अधिवक्ता आरएस रोैतेेला व जिला शासकीय अधिवक्ता-फौजदारी सुशील कुमार शर्मा के निर्देशन में पैरवी की गयी।

प्रकरण के अनुसार विमला देवी का विवाह 9 मार्च 2018 को गौरव सिंह के साथ हुआ था। आरोप है कि विवाह के कुछ ही माह बाद उसे दहेज के लिये प्रताड़ित किया गया और 27 दिसम्बर 2018 को प्रताड़ना के चलते उसकी स्थिति गंभीर होने पर डॉ. सुशीला तिवारी राजकीय चिकित्सालय हल्द्वानी ले जाया गया, जहाँ उसकी मृत्यु हो गयी।

विमला के पिता गंगा सिंह की शिकायत पर 28 दिसम्बर 2018 को थाना मुक्तेश्वर में अभियोग दर्ज कराया गया था। लगभग सात वर्ष तक चली सुनवाई के उपरान्त द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कुलदीप शर्मा ने प्रस्तुत गवाहियों एवं फोन रिकॉर्डिंग के आधार पर अभियुक्त गौरव सिंह को भारतीय दंड संहिता की धारा 498 के अन्तर्गत तीन वर्ष की सजा सुनाई है। वहीं धारा 304 के संबंध में अभियोजन पक्ष के अधिवक्ताओं के द्वारा अपील दाखिल की गयी है।

दोषी पति को सजा मिलने पर मृतका विमला के पिता गंगा सिंह ने कहा कि न्याय पर उनका विश्वास है, किन्तु इतने लंबे समय तक मानसिक पीड़ा झेलनी पड़ी। उन्होंने कहा कि ऐसे प्रकरणों की फास्ट ट्रैक न्यायालय में सुनवाई हो तो शीघ्र न्याय मिलने से न्याय व्यवस्था पर आमजन का विश्वास और बढ़ेगा तथा ऐसे अपराध करने से पहले लोग कई बार सोचेंगे।

हिन्दुस्थान समाचार / डॉ. नवीन चन्द्र जोशी