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नई दिल्ली, 26 नवंबर (हि.स.)। प्रदूषण के स्तर में सुधार के बाद वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) ने बुधवार को दिल्ली-एनसीआर से ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान ( ग्रैप)-3 की पाबंदियों को हटा दिया है। इसका मतलब है कि अब गैर-जरूरी निर्माण कार्य, विध्वंस गतिविधियां जैसे- मिट्टी खोदना, पाइलिंग, ट्रेंचिंग और रेडी-मिक्स कंक्रीट संयंत्रों का खुले में संचालन और बीएस-3 पेट्रोल और बीएस-4 डीजल वाहनों पर रोक खत्म हो गई हैं। हालांकि, ग्रैप-1 और 2 के प्रतिबंध अभी भी लागू रहेंगे और वायु गुणवत्ता की निगरानी जारी रहेगी।
बुधवार को सीएक्यूएम की सब कमेटी ने वायु गुणवत्ता और मौसम पूर्वानुमान की समीक्षा के बाद लिया यह निर्णय लिया। सीएक्यूएम ने एक्स पर कहा कि राजधानी की हवा की गुणवत्ता में सुधार हुआ है। 26 नवंबर को दिल्ली का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक 327 रहा, जो कि पहले की तुलना में बेहतर है, लेकिन अब भी बेहद खराब श्रेणी में है।
सीक्यूएम ने कहा कि मौसम विभाग और आईआईटीएम ने अगले कुछ दिनों तक एक्यूआई के इसी श्रेणी में बने रहने की संभावना जताई है।
उल्लेखनीय है कि 11 नवबंर को राजधानी में ग्रैप 3 की पाबंदियां लागू की गई थी।
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हिन्दुस्थान समाचार / विजयालक्ष्मी