पुरानी पेंशन योजना के विकल्प के शासनादेश को चुनौती
--हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से छह हफ्ते में जवाब मांगा प्रयागराज, 26 नवम्बर (हि.स.)। प्रदेश के विभिन्न जिलों में कार्यरत फार्मासिस्ट एलोपैथिक ने राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना से आच्छादित किये जाने के सम्बंध में विकल्प की व्य
इलाहाबाद हाईकाेर्ट


--हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से छह हफ्ते में जवाब मांगा

प्रयागराज, 26 नवम्बर (हि.स.)। प्रदेश के विभिन्न जिलों में कार्यरत फार्मासिस्ट एलोपैथिक ने राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना से आच्छादित किये जाने के सम्बंध में विकल्प की व्यवस्था हेतु 28 जून 2024 को उत्तर प्रदेश शासन के अपर मुख्य सचिव द्वारा जारी किए गए शासनादेश संख्या 14/2024 के पैराग्राफ 2 और 4 को याचिका दायर कर चुनौती दी गई है।

शासनादेश में के पैराग्राफ 2 में कहा गया कि ऐसे कर्मचारी जिनकी भर्ती- नियुक्ति के लिए विज्ञापन राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली की अधिसूचना की तारीख़ 28 मार्च 2005 के पूर्व किया गया था और उक्त विज्ञापन के सापेक्ष नियुक्ति के उपरांत 01 अप्रैल 2005 को अथवा उसके पश्चात सेवा में कार्यभार ग्रहण करने पर राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत आच्छादित किया गया है। पैराग्राफ 4 में राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत कवर किये गये कर्मचारियों को उत्तर प्रदेश रिटायरमेंट बेनिफिट्स रूल्स 1961 के अधीन आच्छादित किये जाने के लिए एक विकल्प दिया जाए।

याचीगण के अधिवक्ता का कहना है कि शासनादेश में 28 मार्च 2005 के पूर्व जारी किये गये विज्ञापन के अनुसार पात्र अभ्यर्थियों का चयन विभाग के अधिकारियों की गलती के कारण नहीं हो पाया है,। इस सम्बंध में कोई व्यवस्था 28 जून 2024 के शासनादेश में नहीं की गई है।

---------------

हिन्दुस्थान समाचार / रामानंद पांडे