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अररिया 26 नवम्बर(हि.स.)।
जिले की सिमराहा थाना पुलिस ने माइक्रो फाइनेंस कर्मी के साथ हुए लूटकांड मामले को चौबीस घंटे के भीतर खुलासा करते हुए लूटकांड का मामला दर्ज कराने वाले कर्मचारी को ही गिरफ्तार किया।
दरअसल फाइनेंस कर्मचारी 56 हजार 164 रूपये का लूटकांड का मामला सिमराहा थाना में दर्ज कराया था।जबकि तकनीकी और वैज्ञानिक अनुसंधान में यह बात सामने आया कि लूटकांड की घटना हुई ही नहीं और कर्मचारी ने ही कम्पनी के रूपये का गबन कर झूठा लूट का मामला दर्ज कराया।
जानकारी फारबिसगंज एसडीपीओ मुकेश कुमार साहा ने दी और बताया कि भारत माइक्रो फाइनेंस कम्पनी लिमिटेड फारबिसगंज शाखा के संगम मैनेजर भरगामा चरैया वार्ड संख्या 12 निवासी नंदन कुमार पिता रामजी मंडल उर्फ रामी मंडल द्वारा सिमराहा थाना में एक आवेदन देकर यह आरोप लगाया गया कि रात आठ बजे के करीब औराही एवं मानिकपुर के बीच मुशहरी टोला के पास दो अज्ञात मोटरसाइकिल सवार अपराधियों ने उनसे कलेक्शन की राशि 56 हजार 164 रूपये लूट ली।
उक्त आवेदन के आधार पर सिमराहा थाना कांड संख्या 103/25 धारा 309 (4) बीएनएस के तहत प्राथमिकी दर्ज कर अनुसंधान प्रारंभ किया गया।
मामले की गंभीरता को देखते हुए तुरंत पुलिस टीम को घटनास्थल पर भेजा गया, तकनीकी अनुसंधान, सीसीटीवी की उपलब्धता की जांच, और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों के संग्रहण पर विशेष ध्यान दिया गया। अनुसंधान के दौरान वादी द्वारा बार-बार बदले गए बयान और घटना विवरण में निरंतर विरोधाभास पाया गया, जिससे मामला संदिग्ध प्रतीत हुआ तो तकनीकी अनुसंधान के तहत कर्मचारी के मोबाइल का सीडीआर निकाला गया। सीडीआर में पाया गया कि कर्मचारी द्वारा बताए गए स्थान एवं समय से उनके मोबाइल की लोकेशन मेल नहीं खाती और घटना विवरण संदेहास्पद है। इसके बाद कर्मचारी से गहन पूछताछ की गई,जिसमें उन्होंने स्वीकार किया कि उन्होंने कलेक्शन की पूरी राशि को गबन करने की नीयत से पैसे को स्वयं छिपा रखा था तथा झूठा लूटकांड गढ़कर थाना में गलत आवेदन दिया था। उन्होंने बताया कि छिपाई गई राशि में से 28 हजार 500 रूपये अपनी मां के बैंक खाते में जमा कराए और शेष पैसे खर्च कर दिए। अपराध स्वीकार किए जाने के उपरांत कर्मचारी नंदन कुमार को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया।
हिन्दुस्थान समाचार / राहुल कुमार ठाकुर