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नैनीताल, 26 नवंबर (हि.स.)। उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने ऊधमसिंह नगर जिले में आपदा पीड़ितों को बांटे जाने वाले 99 क्विंटल से अधिक अनाज के सड़ने और वितरण न होने के मामले में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। कोर्ट ने अधिकारियों को कोर्ट में पेश होने के निर्देश दिए हैं। इस मामले मे कल 27 नवंबर को भी सुनवाई होगी है।
बुधवार को मुख्य न्यायाधीश जी नरेन्दर एवं न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। मामले के अनुसार हरिद्वार निवासी अभिजीत ने उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर कर कहा था कि 2021 में सस्ता गल्ला योजना के तहत बांटा जाने वाला 99 क्विंटल से अधिक अनाज रख-रखाव की कमी के कारण सड़ गया। यह अनाज आपदा पीड़ितों के लिए था, लेकिन बर्बाद हो गया। याचिकाकर्ता ने कोर्ट से सस्ता गल्ला राशन में हुए घोटाले की जांच कर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई और नुकसान की वसूली करने की मांग की थी। याचिका में यह भी बताया गया कि इस घोटाले में राशन के अलावा अन्य धन का दुरुपयोग हुआ है।
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हिन्दुस्थान समाचार / लता