प्रधानमंत्री उज्जवला योजना : सिरमौर में गरीब परिवारों को मिलेगा निशुल्क एलपीजी कनेक्शन
नाहन, 25 नवंबर (हि.स.)। जिला सिरमौर में प्रधानमंत्री उज्जवला योजना के तहत अब गैस कनेक्शन से वंचित गरीब परिवारों की पात्र महिला सदस्यों को निशुल्क एलपीजी कनेक्शन प्रदान किया जाएगा। यह योजना उन गरीब परिवारों के लिए है, जो अभी तक एलपीजी कनेक्शन से वंच
प्रधानमंत्री उज्जवला योजना : सिरमौर में गरीब परिवारों को मिलेगा निशुल्क एलपीजी कनेक्शन


नाहन, 25 नवंबर (हि.स.)। जिला सिरमौर में प्रधानमंत्री उज्जवला योजना के तहत अब गैस कनेक्शन से वंचित गरीब परिवारों की पात्र महिला सदस्यों को निशुल्क एलपीजी कनेक्शन प्रदान किया जाएगा। यह योजना उन गरीब परिवारों के लिए है, जो अभी तक एलपीजी कनेक्शन से वंचित हैं और इस योजना का लाभ प्राप्त करने के पात्र हैं। उपायुक्त सिरमौर प्रियंका वर्मा ने मंगलवार काे ये जानकारी दी ।

उपायुक्त ने बताया कि इस योजना के अंतर्गत पात्र महिला लाभार्थियों को 2,050 रुपये मूल्य का निशुल्क एलपीजी कनेक्शन प्रदान किया जाएगा। इसके लिए जिला की गरीब परिवारों की व्यस्क महिला सदस्य वंचना घोषणा पत्र प्रस्तुत कर आवेदन कर सकती हैं। उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत गैस कनेक्शन प्राप्त करने के लिए अब गृह निरीक्षण अनिवार्य कर दिया गया है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सही पात्र लाभार्थियों को ही गैस कनेक्शन प्रदान किया जाए।

प्रियंका वर्मा ने बताया कि प्रधानमंत्री उज्जवला योजना के तहत वही परिवार पात्र होंगे, जिनके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर पहले से एलपीजी कनेक्शन नहीं हो। परिवार की संरचना की पुष्टि राशन कार्ड और अन्य दस्तावेजों के आधार पर की जाएगी। इसके अलावा, ऐसे परिवारों को योजना का लाभ नहीं मिलेगा, जिनके परिवार के किसी सदस्य की मासिक आय 10,000 रुपये से अधिक हो या जिनके पास प्रोफेशनल टैक्स या आयकर का भुगतान किया जा रहा हो। इसके अतिरिक्त, जिन परिवारों के पास सरकारी नौकरी का कोई सदस्य हो, उनके नाम पर कृषि उधोग पंजीकरण हो, किसान क्रेडिट कार्ड की सीमा 75,000 रुपये से अधिक हो, या जिनके पास 2.5 एकड़ से अधिक सिंचित भूमि और सिंचाई उपकरण हो, वे भी इस योजना के लिए अयोग्य माने जाएंगे।

उपायुक्त ने कहा कि इस योजना के तहत आवेदन करने के लिए आवेदकों को कुछ आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे। इसमें पूर्ण रूप से भरा हुआ केवाईसी फॉर्म, पहचान प्रमाण पत्र, पते का प्रमाण पत्र, राशन कार्ड (जो परिवार की संरचना को प्रमाणित करता हो), सभी व्यस्क परिवार सदस्यों के आधार कार्ड, बैंक खाता विवरण और बंचना घोषणा पत्र शामिल हैं।

उपायुक्त ने अधिकारियों से इस योजना के सही तरीके से क्रियान्वयन पर जोर देते हुए कहा कि यह योजना जिले के गरीब परिवारों के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर है, जिसे पूरी पारदर्शिता और समयबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा।

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हिन्दुस्थान समाचार / जितेंद्र ठाकुर