डीसी के आदेशों की अवहेलना, 12 टिप्पर किए जब्त
ऊना, 25 नवंबर (हि.स.)। डीसी ऊना द्वारा जारी किए निर्देशों की अवहेलना करने पर 12 टिप्परों को जब्त किया गया है। पुलिस ने ये कार्रवाई प्रतिबंधित समय में भी टिप्परों को चलाने पर की है। क्योंकि लालसिंगी में हुए गोलीकांड के बाद जिला प्रशासन द्वारा खनन वा
डीसी के आदेशों की अवहेलना, 12 टिप्पर किए जब्त


ऊना, 25 नवंबर (हि.स.)। डीसी ऊना द्वारा जारी किए निर्देशों की अवहेलना करने पर 12 टिप्परों को जब्त किया गया है। पुलिस ने ये कार्रवाई प्रतिबंधित समय में भी टिप्परों को चलाने पर की है। क्योंकि लालसिंगी में हुए गोलीकांड के बाद जिला प्रशासन द्वारा खनन वाहनों को शाम पांच बजे से सुबह 10 बजे तक खनन सामग्री ले जाने पर लगी रोक की अवहेलना की थी। पुलिस टीम ने इन टिप्परों के चालकों के खिलाफ बीएनएस और माइनिंग एक्ट में मामला दर्ज किया गया है। इनमें बंगाणा पुलिस थाना टीम ने कुल 9, अंब पुलिस ने एक व टाहलीवाल पुलिस ने दो वाहनों के खिलाफ कार्रवाई की है।

जानकारी मुताबिक पहले मामले में बंगाणा पुलिस थाना के तहत जोल पुलिस चौकी टीम ने जोल-तलमेहड़ा चौक पर नाकाबंदी के दौरान कुल चार ट्रकों को सांय पांच बजे के बाद रेत-बजरी ले जाते हुए पकड़ा है। जिसमें दो ट्रक व तीन टिप्परों को रोक कर चैक किया गया तो उनमें रेत-बजरी लोड पाया गया। दूसरे मामले में बंगाणा पुलिस टीम ने डूमखर में नाकाबंदी के दौरान रात साढे 9 बजे चार ट्रकों में रेत/बजरी ले जाते हुए कपड़ा है। जिनमें खनन मटीरियल को बिलासपुर व हमीरपुर जिलों में लेकर जाया जा रहा था। तीसरे मामले में अंब पुलिस टीम ने बणे दी हटटी में नाकाबंदी कर रखी थी। इस दौरान एक ट्रक गगरेट की तरफ से आया। जिसे जांच के लिए रोका गया तो उसमें खनन मटीरियल पाया गया। चौथे मामले में टाहलीवाल पुलिस ने टाहलीवाल में नाकाबंदी के दौरान दो टिप्परों को सांय पांच बजे के बाद खनन मटीरियल ले जाते हुए पकड़ा है।

ऊना में अब शाम 5 बजे से सुबह 6 बजे तक सभी प्रकार की खनन गतिविधियां पूर्ण रूप से प्रतिबंधित की गई है। इसी अवधि में खनन से जुड़े वाहनों और सामग्री के परिवहन पर भी सख्त रोक लगाई गई है। खनन सामग्री ढुलाई के लिए सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक ही अनुमति होगी। आदेशों का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। एसपी अमित यादव ने कहा कि प्रशासनिक प्रतिबंध के बावजूद खनन सामग्री ले जाते 12 ट्रक चालकों के खिलाफ बीएनएस व माइनिंग एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है।

उन्होंने कहा कि ट्रक चालक तय समय में ही खनन सामग्री की ढुलाई करें, अन्यथा उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

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हिन्दुस्थान समाचार / विकास कौंडल