सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु में एसआईआर के खिलाफ एमडीएमके की याचिका पर चुनाव आयोग से जवाब मांगा
नई दिल्ली, 25 नवंबर (हि.स.)। उच्चतम न्यायालय ने तमिलनाडु में शुरु किए जा रहे वोटर लिस्ट के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के खिलाफ एमडीएमके के संस्थापक वायको की याचिका पर सुनवाई करते हुए निर्वाचन आयोग को नोटिस जारी किया है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अध
सुप्रीम कोर्ट


नई दिल्ली, 25 नवंबर (हि.स.)। उच्चतम न्यायालय ने तमिलनाडु में शुरु किए जा रहे वोटर लिस्ट के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के खिलाफ एमडीएमके के संस्थापक वायको की याचिका पर सुनवाई करते हुए निर्वाचन आयोग को नोटिस जारी किया है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने मामले की अगली सुनवाई 2 दिसंबर को करने का आदेश दिया।

इसके पहले 11 नवंबर को तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में विशेष गहन पुनरीक्षण को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर निर्वाचन आयोग को नोटिस जारी किया था। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा था कि आप लोग ऐसा दिखा रहे हैं कि देश में पहली बार मतदाता सूची बन रही है। यह काम एक संवैधानिक संस्था कर रही है। अगर इसमें कोई कमी है तो चुनाव आयोग को बताइए, वो उसमें सुधार कर देंगे।

कोर्ट ने विभिन्न उच्च न्यायालय को निर्देश दिया था कि बिहार और दूसरे राज्यों में विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर दायर याचिकाओं पर सुनवाई स्थगित करें।

डीएमके के सचिव आरएस भारती, सीपीएम के तमिलनाडु राज्य के सचिव पी शणमुगम, पश्चिम बंगाल कांग्रेस के नेता मोस्तारी बानू और तृणमूल कांग्रेस की डोला सेन ने याचिकाएं दायर की हैं।

हिन्दुस्थान समाचार/संजय

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हिन्दुस्थान समाचार / वीरेन्द्र सिंह