इस्कॉन संचालित स्कूलों में बच्चों के यौन शोषण की जांच की मांग, सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को एनसीपीसीआर से शिकायत करने को कहा
नई दिल्ली, 25 नवंबर (हि.स.)। उच्चतम न्यायालय ने इस्कॉन संचालित स्कूलों में बच्चों के यौन शोषण की जांच करने की मांग करने वाले याचिकाकर्ताओं को राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) से अपनी शिकायत करने को कहा है। जस्टिस बीवी नागरत्ना की अध्य
सुप्रीम कोर्ट


नई दिल्ली, 25 नवंबर (हि.स.)। उच्चतम न्यायालय ने इस्कॉन संचालित स्कूलों में बच्चों के यौन शोषण की जांच करने की मांग करने वाले याचिकाकर्ताओं को राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) से अपनी शिकायत करने को कहा है। जस्टिस बीवी नागरत्ना की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि अगर उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल के राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोगों को शिकायतें मिलती हैं तो वे एक तय समय सीमा में इस पर विचार करें।

कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को निर्देश दिया कि वे राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग समेत उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग को नये सिरे से अपनी शिकायतों से अवगत कराएं। याचिका रजनीश कपूर और अन्य याचिकाकर्ताओं ने दायर की थी। याचिका में इस्कॉन की ओर से संचालित स्कूलों में बच्चों के यौन शोषण के मामलों की जांच की मांग की गई थी। याचिका में कहा गया था कि आंतरिक दस्तावेजों के मुताबिक यौन शोषण की गंभीर शिकायतें देखने को मिली हैं। इसे लेकर शिकायतें भी की गयीं लेकिन कोई उत्तर नहीं मिला। उसके बाद याचिकाकर्ताओं ने उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था।

हिन्दुस्थान समाचार/संजय--------------------

हिन्दुस्थान समाचार / वीरेन्द्र सिंह