कलेक्टर ने 0 से 5 वर्ष के बच्चों का आधार पंजीयन के लिए ग्रामस्तरीय शिविर हेतु दिए निर्देश
जगदलपुर, 25 नवंबर (हि.स.)। जिला प्रशासन द्वारा एक महत्वपूर्ण पहल करते हुए 0 से 5 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों का शत-प्रतिशत आधार पंजीयन सुनिश्चित करने हेतु ग्राम स्तर पर विशेष आधार शिविरों के आयोजन किया जाएगा। कलेक्टर हरिस एस द्वारा मंगलवार को इन शिव
कलेक्टर  हरिस एस


जगदलपुर, 25 नवंबर (हि.स.)। जिला प्रशासन द्वारा एक महत्वपूर्ण पहल करते हुए 0 से 5 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों का शत-प्रतिशत आधार पंजीयन सुनिश्चित करने हेतु ग्राम स्तर पर विशेष आधार शिविरों के आयोजन किया जाएगा। कलेक्टर हरिस एस द्वारा मंगलवार को इन शिविरों के सुचारू संचालन के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। सबसे पहले सचिव और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को सर्वे के अनुसार वंचित 0-5 वर्ष के हितग्राहियों (बच्चों) की सूची तैयार कर जनपद पंचायत और जिला कार्यालय को उपलब्ध करानी होगी। सूची बनाने के बाद सबसे महत्वपूर्ण कार्य जन्म प्रमाण पत्र से जुड़ा है। जिन बच्चों का ऑनलाइन या ऑफलाइन जन्म प्रमाण पत्र नहीं बना है, सचिव यह सुनिश्चित करेंगे कि उनका ऑनलाइन जन्म प्रमाण पत्र बनाकर उपलब्ध कराया जाए। इस प्रक्रिया में यह सुनिश्चित करना अनिवार्य है कि बच्चे के जन्म प्रमाण पत्र में माता-पिता का नाम उनके आधार कार्ड में दर्ज नाम के समान हो। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को जारी किए गए जन्म प्रमाण पत्र की प्रति हितग्राहियों के अभिभावकों को उपलब्ध करानी होगी।

शिविर के सफल क्रियान्वयन हेतु आयोजन से दो दिन पूर्व संबंधित ग्राम में कोटवार के माध्यम से शिविर स्थल एवं दिनांक के संबंध में मुनादी कराई जाएगी। शिविर स्थल पर बच्चों की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए सचिव, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और मितानिन, हितग्राही और उनके अभिभावकों को बच्चे के जन्म प्रमाण पत्र और अभिभावक के आधार कार्ड के साथ उपस्थित होने के लिए निर्देशित करेंगे। सर्वे सूची के अनुसार जिस ग्राम में 0-5 वर्ष के बच्चों की संख्या सर्वाधिक होगी, सर्वप्रथम आधार शिविर वहीं आयोजित किया जाएगा और शत-प्रतिशत पूर्ण होने तक इसका संचालन उसी ग्राम में जारी रहेगा। शिविरों के संचालन हेतु मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत द्वारा रोस्टर के अनुसार ग्रामीण डाक सेवक की ड्यूटी लगाई जाएगी। शिविरों की प्रगति का अवलोकन संबंधित अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) द्वारा किया जाएगा।

आधार पंजीयन की पूरी प्रक्रिया की जानकारी सेक्टर सुपरवाइजर एवं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता द्वारा निर्धारित प्रपत्र ’अ’ (आधार पंजीयन की जानकारी) और प्रपत्र ’ब’(वापस किए गए हितग्राहियों की जानकारी) में भरी जाएगी। इन प्रपत्रों की एक कॉपी संबंधित एकीकृत बाल विकास परियोजना के परियोजना अधिकारी एवं जनपद पंचायत को उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। प्रपत्र ’ब’ में विशेष रूप से उन कारणों को दर्ज किया जाएगा जिनके चलते पंजीयन नहीं हो सका, जैसे- जन्म प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं होना, जन्म प्रमाण पत्र में माता-पिता का नाम आधार कार्ड के अनुसार दर्ज न होना, या जन्म प्रमाण पत्र का ऑफलाइन जारी होना शामिल है।

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हिन्दुस्थान समाचार / राकेश पांडे