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दमोह, 25 नवंबर (हि.स.)। मध्य प्रदेश के दमोह जिले में जिला आयुष अधिकारी डॉ.राजकुमार पटैल ने एक महत्वरपूर्ण कदम उठाते हुए 6 आयुर्वेदिक औषधियों को क्रय-विक्रय और उपयोग पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगाया हैं। इन औषधियों के क्रय-विक्रय पर रोक लगा दी गई हैं। ये औषधियॉ राज्यस्तरीय आयुर्वेद औषधि प्रयोगशाला ग्वालियर की जॉच में अमानक पायी गई हैं। ड्रग्स एवं कॉस्मेटिक एक्ट 1940 के नियम 33 ईई के तहत इन औषधियों को मानव उपयोग के लिए असुरक्षित मानते हुये यह कार्यवाही संचालनालय आयुष भोपाल के निर्देशन में की गई।
जिला आयुष अधिकारी डॉ. राजकुमार पटेल ने मंगलवार को बताया प्रतिबंधित औषधियों में शर्मायु जैनयुन आयुर्वेद दतिया म.प्र. द्वारा निर्मित गिलोय सत्व बैंच नंबर 005पी-1 निर्माण तिथि 03/2025 और कामदुधा रस बैंच नंबर 25117002 पी-1, निर्माण तिथि06/2025, श्री धनवंतरी हर्बल सोलन एचपी द्वारा निर्मित प्रवाल पिष्टी, बैंच नंबर पीपीएमबी-077 निर्माण तिथि 06/2024 और मुक्ता शुक्ति बैंच नंबर एमएसबीडी-059 निर्माण तिथि 07/2025, डाबर इंडिया लि. साहिबाबाद उ.प्र द्वारा निर्मित कफ कुठार रस बैंच नंबर एसबी00066 निर्माण तिथि 04/2025 तथा लक्ष्मी विलास रस बैंच नंबर एसबी 00665 निर्माण तिथि 02/ 023 औषधियां अमानक पाए गये हैं।
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हिन्दुस्थान समाचार / हंसा वैष्णव