प्रयागराज मंडल में अवैध वेंडिंग पर रोक : क्यूआर कोड युक्त परिचय पत्र जारी
--लगभग 1100 वेंडरों में से 850 से अधिक को क्यूआर कोड युक्त परिचय पत्र जारी प्रयागराज, 25 नवम्बर (हि.स.)। प्रयागराज मंडल रेल प्रबंधक रजनीश अग्रवाल के नेतृत्व में यात्रियों को उत्कृष्ट सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु गुणवत्तापूर्ण भोजन एवं शुद्ध पेयजल उप
वेंडर


--लगभग 1100 वेंडरों में से 850 से अधिक को क्यूआर कोड युक्त परिचय पत्र जारी

प्रयागराज, 25 नवम्बर (हि.स.)। प्रयागराज मंडल रेल प्रबंधक रजनीश अग्रवाल के नेतृत्व में यात्रियों को उत्कृष्ट सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु गुणवत्तापूर्ण भोजन एवं शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के साथ-साथ टिकट रहित यात्रा और अवैध वेंडिंग पर रोक लगाने हेतु लगातार विशेष अभियान संचालित किए जा रहे हैं।

इसी क्रम में वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक (कोचिंग) हरिमोहन के निर्देशन में रेलवे बोर्ड के निर्देशों के तहत वेंडरों के लिए क्यूआर कोड युक्त परिचय पत्र जारी किए जा रहे हैं। इन परिचय पत्रों के लिए वेंडर अपने लाइसेंस के माध्यम से खानपान निरीक्षक या वाणिज्य निरीक्षक को आवेदन प्रस्तुत करते हैं। जांच के बाद प्रयागराज मंडल कार्यालय द्वारा क्यूआर कोड आधारित परिचय पत्र जारी किए जाते हैं।

जनसम्पर्क अधिकारी अमित कुमार सिंह ने बताया कि इन क्यूआर कोड युक्त परिचय पत्रों की व्यवस्था से अवैध वेंडिंग पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित होगा। क्यूआर कोड स्कैन के माध्यम से वेंडर की पहचान, वैधता एवं संबंधित अनुमोदनों की तुरंत पुष्टि सम्भव होगी, जिससे बिना अनुमति कार्य करने वाले अवैध वेंडरों की पहचान आसान होगी और उन पर तत्काल कार्रवाई की जा सकेगी। इन परिचय पत्रों पर वेंडर का कार्ड नंबर, नाम, फोटो, क्यूआर कोड, ब्लड ग्रुप, विभाग एवं मोबाइल नंबर अंकित रहता है।

किसी भी रेलवे कर्मचारी, यात्री या आमजन द्वारा क्यूआर कोड स्कैन करने पर वेंडर का नाम, आधार नंबर, वैधता अवधि, स्वास्थ्य प्रमाण पत्र, पुलिस सत्यापन, तैनाती इकाई एवं लाइसेंस का विवरण देखा जा सकेगा। यह व्यवस्था खानपान सेवाओं में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने में अत्यंत प्रभावी सिद्ध होगी। वेंडरों को अवकाश अवधि के दौरान अपना परिचय पत्र लाइसेंसी के पास जमा करना अनिवार्य होगा।

पीआरओ ने बताया कि प्रयागराज मंडल द्वारा लगभग 1100 वेंडरों को परिचय पत्र जारी किए जाने हैं, जिनमें से 850 से अधिक वेंडरों को क्यूआर कोड युक्त परिचय पत्र जारी किए जा चुके हैं। वैधता अवधि समाप्त होने पर सम्बंधित पर्यवेक्षक द्वारा परिचय पत्र निरस्त कर दिया जाएगा। क्यूआर कोड युक्त परिचय पत्र के बिना वेंडिंग करते पाए जाने पर सम्बंधित वेंडर के विरुद्ध रेलवे प्रशासन द्वारा नियमों के अनुसार कठोर कार्रवाई की जाएगी।

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हिन्दुस्थान समाचार / विद्याकांत मिश्र