बालविवाह मुक्त जिला बनाने के लिए समन्वित प्रयास जरूरी: सीईओ
कोरबा, 24 नवंबर (हि. स.)। बाल विवाह करना एवं कराना कानूनन दंडनीय अपराध है। बाल विवाह संपन्न कराने वाले व्यक्तियों, जैसे पंडित, मौलवी आदि को न्यूनतम 2 वर्ष के कठोर कारावास का प्रावधान है। बाल विवाह की रोकथाम हेतु व्यापक स्तर पर जन-जागरूकता अभियान और
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