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सूरजपुर, 23 नवंबर (हि.स.)। छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, बिलासपुर के दिशा-निर्देशों के अनुरूप वर्ष की अंतिम राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन 13 दिसंबर को किया जाएगा।
इस आयोजन को सफल बनाने और अधिक से अधिक नागरिकों को त्वरित एवं सुलभ न्याय प्रदान करने के उद्देश्य से जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सूरजपुर द्वारा रविवार काे एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक आयोजित की गई।
बैठक की अध्यक्षता प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश विनीता वार्नर ने की, जिसमें जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में लोक अदालत की तैयारियों पर विस्तार से चर्चा की गई।
लोक अदालत के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु यह समीक्षा बैठक दो पालियों में संपन्न हुई। प्रथम सत्र में राजस्व एवं प्रशासनिक अमले के अधिकारी शामिल हुए, जिसमें अपर कलेक्टर जगरनाथ वर्मा के साथ जिले के सभी अनुविभागीय अधिकारी और कार्यकारी मजिस्ट्रेट मौजूद रहे।
इस बैठक में राजस्व न्यायालयों में लंबित राजीनामा योग्य प्रकरणों के निराकरण पर विशेष जोर दिया गया। द्वितीय सत्र में पुलिस विभाग से वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रशांत कुमार ठाकुर, सभी थाना प्रभारी और यातायात प्रभारी उपस्थित रहे, जिनसे आपराधिक एवं प्री-लिटिगेशन प्रकरणों के सुव्यवस्थित निस्तारण को लेकर विस्तृत चर्चा की गई।
बैठक के दौरान यह सुनिश्चित करने पर बल दिया गया कि जिला न्यायालय, तालुका न्यायालय, कुटुंब न्यायालय तथा सभी राजस्व न्यायालयों में लंबित राजीनामा योग्य प्रकरणों का उचित चिन्हांकन कर उन्हें लोक अदालत में प्रस्तुत किया जाए।
इसके साथ ही प्री-लिटिगेशन मामलों जिनमें पारिवारिक विवाद, भूमि संबंधी प्रकरण, बैंकिंग और वित्तीय लेनदेन से जुड़े मामले, बिजली-पानी-फोन बिल संबंधी मुद्दे शामिल हैं को प्राथमिकता देने पर सहमति बनी। बैठक में यह भी तय किया गया कि लोक अदालत के लाभों और आयोजन की जानकारी ग्रामीण व दूरस्थ क्षेत्रों तक व्यापक रूप से पहुंचाई जाए, ताकि अंतिम व्यक्ति तक न्याय का लाभ मिल सके।
इस बैठक में न्यायिक, प्रशासनिक एवं पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। इनमें मानवेंद्र सिंह (प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश), डी.एस. बघेल (मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट) और पायल टोपनो (सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण) शामिल थे। बैठक का मुख्य उद्देश्य आगामी लोक अदालत में अधिकतम प्रकरणों का सौहार्दपूर्ण निस्तारण कर नागरिकों को शीघ्र और किफायती न्याय उपलब्ध कराना रहा।
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हिन्दुस्थान समाचार / विष्णु पांडेय