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ओबीसी बिग्रेड का राज्य स्तरीय सम्मेलन आयोजित
हिसार, 23 नवंबर (हि.स.)। शहर के राजगढ रोड पर स्थित संत कबीर संस्थान में
ओबीसी बिग्रेड का राज्य स्तरीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन में प्रदेश भर से
ओबीसी समाज के लोगों ने भाग लिया। राज्य स्तरीय सम्मेलन में ओबीसी बिग्रेड के प्रदेश अध्यक्ष राजेंद्र तंवर मुख्य
अतिथि रहे जबकि कार्यक्रम की अध्यक्षता मिट्टी कला बोर्ड के पूर्व चेयरमैन कर्ण सिंह
राणोलिया ने की।
सामाजिक कार्यकर्ता डा. मुखत्यार सिंह सदर, देशराज कंबोज, ओबीसी महासचिव
सुरेंद्र रोहिल्ला, सेवानिवृत डीएसपी करता राम कश्यप, जांगिड़ महासभा के पूर्व प्रदेश
अध्यक्ष महावीर प्रसाद जांगड़ा व डा. कृष्ण बागोरिया विशिष्ट अतिथि रहे। ओबीसी बिग्रेड के सम्मेलन में अनेक फैसले लिए गए। इसके तहत सम्मेलन में 27
प्रतिशत आरक्षण हिस्सेदारी देने की मांग प्रमुख रही। साथ ही पिछडे वर्गो की अन्य मांगे
उठाई गई। इस दौरान सभी सभी वक्ताओं ने अपने विचार रखे। इसमें फैसले लिए गए है ओबीसी
बिग्रेड द्वारा हरियाणा में पांच जोन बनाए जाएंगे जिसमें जोन स्तर पर एक प्रभारी की
नियुक्ति की जाएगी।
संगठन का विस्तार करते हुए एक महीने के अंदर—अंदर जिला व ब्लॉक स्तर
पर संगठन के पदाधिकारियों की नियुक्ति की जाएगी। ओबीसी बिग्रेड द्वारा एक महीने तक
गाड़ियों के काफिले के साथ प्रदेश स्तर पर जन जागरुकता अभियान यात्रा निकाली जाएगी।
यह यात्रा हरियाणा के एक हजार गांवों को कवर करेगी। संगठन को हरियाणा के प्रत्येक गांव
स्तर पर जोडा जाएगा। ओबीसी बिग्रेड हर जिले में जाकर प्रशिक्षण शिविर लगाएगी और संगठन
को ग्रास रुट तक ले जाने का काम करेंगे। यह ऐलान किया गया कि अपने हक के लिए ओबीसी
संगठन राज्य स्तर पर रैली का भी आयोजन करेगा।
सम्मेलन में ये उठाई गई मुख्य मांगे
प्रदेश में क्लास फर्स्ट और क्लास सेकंड की नौकरियों में 27 प्रतिशत
(16+11) आरक्षण लागू करवाना, हरियाणा कौशल रोजगार निगम (एचकेआरएन) की नौकरियों में
बीसी के लिए (16+11) प्रतिशत व एससी में 20 प्रतिशत आरक्षण लागू करवाना, लोकल बॉडीज
और पंचायती राज संस्थाओं में मेंबर से लेकर चेयरमैन तक ओबीसी की आबादी के अनुसार आरक्षण
लागू करवाना, सत्ता व राजनीतिक पार्टियों के संगठनों में भागीदारी नहीं, जनसंख्या के
हिसाब से हिस्सेदारी चाहिए, ओबीसी समाज के शिक्षार्थी बच्चों को एससी के समान सभी प्रकार
की सरकारी सुविधाएं उपलब्ध करवाना, इंदिरा साहनी बनाम भारत सरकार केस में सुप्रीम कोर्ट
के फैसले के अनुसार 1 अप्रैल 1993 से ओबीसी को क्लास फर्स्ट से क्लास फोर तक नौकरियों
में बैक लॉग कोटा लागू करवाना, हरियाणा में जातिगत जनगणना करवाना तथा प्रमोशन में एससी
कर्मचारियों तर्ज पर ओबीसी के कर्मचारियों को एससी तर्ज पर प्रमोशन में आरक्षण लाभ
दिलवाने की मांगे प्रमुख रही।
हिन्दुस्थान समाचार / राजेश्वर