एसिड अटैक पीड़ितों एवं किन्नर समुदाय के लिए विधिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित
नवादा, 23 नवंबर (हि.स.)। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार, नई दिल्ली एवं बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार, पटना के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकार, नवादा के नेतृत्व में रविवार को दो अलग-अलग स्थानों पर विधिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किये गए।
जानकारी देते अधिवक्ता


नवादा, 23 नवंबर (हि.स.)। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार, नई दिल्ली एवं बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार, पटना के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकार, नवादा के नेतृत्व में रविवार को दो अलग-अलग स्थानों पर विधिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किये गए।

पहला कार्यक्रम वारिसलीगंज प्रखंड अंतर्गत चकवाय ग्राम पंचायत स्थित सामुदायिक भवन में आयोजित किया गया, जिसमें एसिड अटैक पीड़ितों के अधिकार, स्थायी लोक अदालत के महत्व एवं विधिक सहायता संबंधी जानकारियाँ प्रदान की गईं।

कार्यक्रम का संचालन जिला विधिक सेवा प्राधिकार के दिशा-निर्देश पर किया गया और इसमें डिफेंस अधिवक्ता उमेश्वर प्रसाद सिंह ने एसिड अटैक पीड़ितों के लिए बनाए गए कानूनों एवं उपलब्ध विधिक सहायता पर विस्तारपूर्वक चर्चा की। उन्होंने जनोपयोगी सेवाओं से जुड़े महत्वपूर्ण प्रावधानों की भी जानकारी दी।

दूसरा जागरूकता कार्यक्रम नवादा रेलवे स्टेशन पर आयोजित किया गया, जो सितारा योजना 2023 के अंतर्गत किन्नर समुदाय के पुनर्वास एवं उनके अधिकारों की सुरक्षा से संबंधित था। कार्यक्रम के दौरान डिफेंस अधिवक्ता मो० साजिद अयुब खान ने किन्नर समुदाय के अधिकारों, उनके लिए बनाए गए कानूनों तथा समाज में उनके सम्मान एवं सहभागिता को सुनिश्चित करने पर विस्तृत जानकारी दी।

उन्होंने कहा कि किन्नर हमारे समाज का एक अभिन्न हिस्सा हैं और उन्हें तिरस्कृत करना सामाजिक कुरीति है, जिसे समाप्त करना प्रत्येक नागरिक का दायित्व है।

उन्होंने यह भी बताया कि आमजन को यदि किसी भी प्रकार की विधिक जानकारी अथवा निःशुल्क विधिक सहायता की आवश्यकता हो तो वे जिला विधिक सेवा प्राधिकार, नवादा से संपर्क कर सकते हैं। जिला विधिक सेवा प्राधिकार सदैव इसके लिए तत्पर है।

इन कार्यक्रमों में रेलवे प्रशासन, पारा विधिक स्वयंसेवक बबलू कुमार, डिफेंस अधिवक्ता तथा किन्नर समुदाय के सदस्य उपस्थित रहे।

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हिन्दुस्थान समाचार / संजय कुमार सुमन