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दमोह, 23 नबम्बर (हि.स.)। मध्य प्रदेश के दमोह में दमोह-जबलपुर मुख्य सडक मार्ग पर स्थित मेरिज गार्डनों के सामने पार्किंग स्थल की जगह सडक पर अव्यवस्थित वाहनों की पार्किंग से यहां गत रात्रि घंटों लम्बा जाम लगा रहा। यहां जहां सडक मार्ग से होकर जबलपुर एवं जबलपुर से दमोह आने वाले लोगों को परेशानी का सामना करना पडा तो वहीं एक एम्बुलेंस भी फंसी रही। लगभग एक किलोमीटर के लम्बे जाम को खुलवाने में पुलिस को काफी मशक्कत करनी पडी। जाम की फोटो और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते ही पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी हरकत में आये। पुलिस अधीक्षक श्रुतकीर्ति सोमवंशी के निर्देश पर यहां संचालित होने वाले मेरिज गार्डन के संचालकों के विरूद्ध प्रकरण दर्ज किया गया है।
नगर पुलिस अधीक्षक एचआर पांडे ने रविवार को बताया कि मैरिज गार्डनों में पार्किंग व्यवस्था ठीक ढंग से नहीं होने पर मेहमानों के द्वारा अपने वाहनों को सडकों पर उल्टे सीधे खडे कर दिये गये थे। जिसके कारण यहां यातायात बाधित हुआ पुलिस को यातायात चालु करने के लिये काफी मेहनत करनी पडी। उन्होने बताया कि सभी के विरूद्ध बीएनएस की धारा 270 एवं 285 के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है,सभी को नोटिस भी जारी किये जा रहे हैं।
इन पर प्रकरण दर्ज-
दमोह-जबलपुर मुख्य सडक मार्ग पर स्थित 6 मैरिज गार्डनों के संचालकों पर प्रकरण दर्ज किया गया है। पुलिस के अनुसार राधिका पैलेस मैरिज गार्डन,दमयंती मैरिज गार्डन,विद्या वाटिका मैरिज गार्डन,महावीर पैलेस मैरिज गार्डन,कृष्णा पैलेस मैरिज गार्डन,पवित्र बंधन मैरिज गार्डन के नाम सम्मिलित हैं।
क्या कहती हैं धारायें जिनमें प्रकरण दर्ज-
बीएनएस (भारतीय न्याय संहिता) धारा 270 सार्वजनिक उपद्रव से संबंधित है। इसके तहत कोई भी व्यक्ति जो ऐसा काम करता है या अवैध चूक करता है, जिससे जनता को या आस-पास रहने वाले लोगों को कोई सामान्य चोट, खतरा या परेशानी होती है, दोषी माना जाता है। यह धारा सार्वजनिक सुरक्षा और व्यवस्था की रक्षा करती है, जैसे कि खुले में कचरा जलाना या सार्वजनिक मार्ग को अवरुद्ध करना।वहीं धारा 285 के तहत, जो कोई सार्वजनिक मार्ग या नो वाहन लाइन में किसी व्यक्ति को खतरा, बाधा या चोट पहुंचाता है, उसे ₹5,000 तक के जुर्माने से दंडित किया जा सकता है। यह कानून सार्वजनिक रास्ते या नौकायन के रास्तों को सुरक्षित रखने के लिए है और यह धारा भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 283 के स्थान पर आई है।
मैरिज गार्डन और डीज संचालकों की बैठक-
उक्त मामले में पुलिस थाना दमोह देहात थाना प्रभारी रचना मिश्रा ने बताया कि गत रात्रि में दमोह जबलपुर मार्ग पर संचालित मैरिज गार्डनों के सामने सडक पर अव्यस्थित वाहनों के खडे करने काफी लम्बे समय तक मुख्य सडक का आवागमन बाधित रहा था। उन्होने बताया कि उक्त मैरिज गार्डन प्रत्येक संचालकों के विरूद्ध प्रकरण दर्ज किया गया है। क्योंकि घटना दिनांक और कर्ता अलग-अलग हैं आज सभी को समझाईस देने के लिये जबलपुर नाका पुलिस चैकी बुलाया गया था। जो आज यहां आये उनको आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये हैं। जो स्थिति कल रात्रि में निर्मित हुई थी वह आगे न हो अगर एैसा होता है तो बडी कार्यवाई की जायेगी। उन्होने बताया कि सभी से कहा गया है कि आप पर्याप्त मात्रा में गार्ड लगायें वाहन पार्किंग की व्यवस्था का विशेष ध्यान रखें। हालांकि आज की इस बैठक में कुछ कम लोग आये फिर भी पुलिस ने अपना संदेश मैरिज गार्डन के संचालकों तक पहुंचा दिया है। बैठक में जबलपुर नाका पुलिस चैकी प्रभारी प्रसीता कुर्मी ने उपस्थितों को समझाईस दी।
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हिन्दुस्थान समाचार / हंसा वैष्णव