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--आरोपित मतदाता को एक वर्ष कारावास या जुर्माने या दोनों से दण्डित किया जायेगा
मुरादाबाद, 23 नवम्बर (हि.स.)। उपजिला निर्वाचन अधिकारी-अपर जिलाधिकारी प्रशासन संगीता गौतम ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार अर्हता 1 जनवरी 2026 के आधार पर विधानसभा निर्वाचक नामावलियों के प्रगाढ़ पुनरीक्षण की कार्यवाही गतिमान है, जिसमें बूथ लेवल अधिकारी द्वारा घर-घर जाकर मतदाता को गणना प्रपत्र उपलब्ध कराने के साथ ही मतदाताओं द्वारा भरे हुए गणना प्रपत्र प्राप्त किए जा रहे हैं। दो या अधिक मतदेय स्थल अथवा विधानसभाओं में गणना प्रपत्र भरकर जमा करने वाले आरोपित के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई होगी। ऐसा करना दंडनीय अपराध है।
एडीएम प्रशासन ने आगे बताया कि ऐसे मतदाता जिनका नाम विधानसभा निर्वाचक नामावली 2025 में एक से अधिक मतदेय स्थल अथवा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में प्रविष्ट है, उनसे अपेक्षा है कि वह एक ही स्थान पर अपना गणना प्रपत्र भरकर बूथ लेवल अधिकारी को उपलब्ध कराएं। उन्होंने बताया कि यदि मतदाता द्वारा दो मतदेय स्थल अथवा विधानसभा क्षेत्रों में गणना प्रपत्र भरकर बीएलओ को जमा किया जाता है और यह सिद्ध हो जाता है कि उस मतदाता द्वारा दो जगह गणना प्रपत्र भरकर बीएलओ के पास जमा किया गया है, तो ऐसे मतदाताओं के विरुद्ध लोेक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 (1950 क 43) की धारा 31 के अन्तर्गत कार्यवाही की जाएगी, जिसमें मतदाता को 01 वर्ष कारावास या जुर्माने या दोनों से दण्डित किया जायेगा। इसके लिए मतदाता स्वयं जिम्मेदार होगा।
हिन्दुस्थान समाचार / निमित कुमार जायसवाल