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बलरामपुर, 23 नवंबर (हि.स.)। विकासखंड बलरामपुर के शासकीय प्राथमिक शाला फतेहपुर में पदस्थ सहायक शिक्षक (एलबी) अशोक कुमार यादव को विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) कार्य में लापरवाही बरतने पर निलंबित कर दिया गया है। रविवार काे जारी विज्ञप्ति के अनुसार उन्हें मतदान केंद्र क्रमांक 237 फतेहपुर में अविहित अधिकारी के रूप में गणना पत्रक के वितरण और संग्रहण का दायित्व सौंपा गया था, लेकिन प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार उन्होंने एसआईआर कार्य में रूचि नहीं ली, कार्य में लापरवाही बरती तथा सक्षम अधिकारी से अवकाश स्वीकृत कराए बिना अपने कार्यस्थल से अनुपस्थित रहे। इसके साथ ही निर्वाचन संबंधी कार्यों में अपेक्षित सहयोग न करने की पुष्टि भी हुई है।
उनका यह आचरण छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम-03 का उल्लंघन माना गया है। इस पर जिला शिक्षा अधिकारी ने अशोक कुमार यादव को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के नियम 9(1)(क) के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय बलरामपुर निर्धारित किया गया है। साथ ही उन्हें नियमों के अनुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।
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हिन्दुस्थान समाचार / विष्णु पांडेय