अनुसूचित परिवार को वन भूमि से बेदखल करने पर रोक
जयपुर, 22 नवंबर (हि.स.)। राजस्थान हाईकोर्ट ने बूंदी जिले की वन कृषि उपज भूमि पर दशकों से निवास कर रहे याचिकाकर्ता को बेदखल करने पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही अदालत ने मामले में वन विभाग से जवाब तलब किया है। जस्टिस संजीत पुरोहित की एकलपीठ ने यह आदेश

Invalid email address

विस्तृत खबर के लिए हिन्दुस्थान समाचार की सेवाएं लें।

संपर्क करें

हिन्दुस्थान समाचार बहुभाषी न्यूज एजेंसी एम-6, भगत सिंह मार्केट, गोल मार्केट, नई दिल्ली- 110001

(+91) 7701802829 / 7701800342

marketing@hs.news