जयपुर, 22 नवंबर (हि.स.)। राजस्थान हाईकोर्ट ने बूंदी जिले की वन कृषि उपज भूमि पर दशकों से निवास कर रहे याचिकाकर्ता को बेदखल करने पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही अदालत ने मामले में वन विभाग से जवाब तलब किया है। जस्टिस संजीत पुरोहित की एकलपीठ ने यह आदेश
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