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- सरकार ने सिविल सर्जनों को दिए सख्त निर्देश
चंडीगढ़, 21 नवंबर (हि.स.)। आयुष्मान भारत-हरियाणा स्वास्थ्य संरक्षण प्राधिकरण ने प्रदेश के सभी सिविल सर्जनों को एक महत्त्वपूर्ण आदेश जारी करते हुए स्पष्ट कहा है कि राज्य सरकार के नियमित कर्मचारियों, पेंशनभोगियों और उनके आश्रितों को समग्र कैशलेस स्वास्थ्य सुविधा (सीसीएचएफई) का लाभ बिना किसी बाधा के मिलना चाहिए। अधिकारियों ने इस योजना को पूरी तरह लागू कराने के लिए जिलों को सख्त निर्देश दिए हैं।
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की सरकार ने पहली नवम्बर, 2023 को यह सुविधा बागवानी और मत्स्य पालन विभाग के कर्मचारियों के लिए शुरू की थी। इसके बाद 7 जून, 2024 के सरकारी पत्र के माध्यम से इसे पूरे हरियाणा के सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों तक विस्तारित कर दिया गया। प्राधिकरण ने अपने पत्र में जानकारी दी है कि महानिदेशक स्वास्थ्य सेवाएं के साथ सूचीबद्ध 447 अस्पताल पहले ही एचईएम-2.0 पोर्टल पर ऑनबोर्ड किए जा चुके हैं।
हरियाणा सरकार ने सिविल सर्जनों को आदेश दिया गया है कि वे अपने जिले में मौजूद ऐसे सभी अस्पतालों को तुरंत निर्देशित करें, जो डीजी कार्यालय के साथ सूचीबद्ध हैं, कि वे सीसीएचएफई योजना का चयन करते हुए एचईएम पोर्टल पर अपना सूचीकरण आवेदन जमा करें।
प्राधिकरण ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि अलग से किसी अस्पताल का कैशलेस योजना के तहत सूचीकरण नहीं किया जाएगा। केवल डीजी कार्यालय के साथ सूचीबद्ध अस्पताल ही मान्य होंगे।
सरकारी आदेश पत्र में यह भी साफ किया गया है कि अस्पतालों का सूचीकरण केवल एचईएम पोर्टल पर प्राप्त आवेदन के आधार पर होगा। डीजी कार्यालय के साथ सूचीकरण ही अस्पताल की पात्रता का मुख्य आधार माना जाएगा। अलग से किसी अस्पताल को कैशलेस योजना में शामिल नहीं किया जाएगा। लाभार्थियों को उपचार प्राप्त करने में किसी भी प्रकार का अवरोध न आए, यह सुनिश्चित किया जाए।
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हिन्दुस्थान समाचार / संजीव शर्मा