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मीरजापुर, 21 नवंबर (हि.स.)। उत्तर प्रदेश में मीरजापुर जिले की स्थानीय अदालत ने शुक्रवार को थाना जिगना क्षेत्र में एक महिला की हत्या के केस पर अपना फैसला सुनाते हुए दोषी पति को उम्र कैद की सजा सुनाई है। उस पर 25 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया। जुर्माना न देने पर दाेषी काे अतिरिक्त छह माह की सजा भुगतीन हाेगी।
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सोमेन वर्मा ने बताया कि थाना जिगना क्षेत्र में एक महिला की हत्या के मामले में पुलिस की सक्रिय पैरवी से एसपीएल (जे) एससी/एसटी एक्ट की न्यायाधीश ऋचा जोशी ने आरोपित रामनरेश को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई हैं। एसएसपी ने बताया कि यह पूरा मामला 15 अप्रैल 2021 का है, जब वादी मुन्नर बिंद ने अपनी बहन की रस्सी से गला दबाकर हत्या करने के आरोप में बहन के पति रामनरेश पर लगाते हुए उसके विरुद्ध तहरीर दी थी। जिगना पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेजा तथा साक्ष्यों को न्यायालय में प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया। इस केस में मॉनिटरिंग/पैरवी सेल, विवेचक निरीक्षक प्रणय प्रशुन श्रीवास्तव, एडीजीसी राजेश यादव, कोर्ट मुहर्रिर राजेश तिवारी व आरक्षी विनोद गोस्वामी ने मामले की सशक्त पैरवी की। इस पर न्यायालय ने दोषी को सजा सुनाई हैं।
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हिन्दुस्थान समाचार / गिरजा शंकर मिश्रा