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-अदालत ने दोषी को सजा के साथ जुर्माना भी लगाया
गुरुग्राम, 21 नवंबर (हि.स.)। छह साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म के आरोपी को अदालत ने शुक्रवार को दोषी ठहराते हुए 20 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही उस पर जुर्माना भी लगाया है।
जानकारी के अनुसार पांच फरवरी 2022 को थाना सेक्टर-05 में एक महिला ने शिकायत दी थी। शिकायत में कहा था कि चार फरवरी 2022 को वह अस्पताल गई थी। इस दौरान अपनी छह साल की बच्ची को नीचे किराये पर रह रहे रमेश के पास छोड़ गए थे। जब घर वापस आए तो उनकी बच्ची ने बताया कि रमेश ने उसके साथ गलत काम किया है। इस शिकायत पर थाना बिलासपुर गुरुग्राम में धारा 6 पोक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया। गुरुग्राम पुलिस द्वारा इस मामले में आरोपी रमेश निवासी गांव खरमान, जिला झज्जर को काबू करके गिरफ्तार किया गया। पुलिस टीम द्वारा आरोपी को गिरफ्तार करने के बाद गहनता से जांच की गई। आरोपी के खिलाफ सभी साक्ष्य व गवाह एकत्रित करके अदालत में पेश किए गए।
गुरुग्राम पुलिस द्वारा अदालत में दाखिल की गई चार्जशीट, साक्ष्यों व गवाहों के आधार पर आरोपी को दोषी ठहराया गया। शुक्रवार को एडिशनल सेशन जज जैस्मिन शर्मा की अदालत ने दोषी को सजा सुनाई। उसे 20 वर्ष की कैद (कठोर कारावास) व 30 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई गई।
हिन्दुस्थान समाचार / ईश्वर